राज्य सरकार के आदेशों की पालना के दिए निर्देश
अजमेर (Ajmer Muskan)। राज्य सरकार द्वारा अजमेर शहर में जारी रात्रिकालीन कर्फ्यू की सख्ती से पालना के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) विशाल दवे तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार तेवतिया ने सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया।
कोरोना महामारी का संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू किया गया है। नागरिकों को 7 बजे तक अपने कार्य निपटाकर 8 बजे से पहले घर पहुंचने के संबंध में पुलिस एवं प्रशासन दलों द्वारा दिनभर समझाइश की गई। रात्रि में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने दरगाह बाजार, नया बाजार, पुरानी मंडी, स्टेशन रोड, मदार गेट, पृथ्वीराज मार्ग, वैशाली नगर सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। अधिकतर व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान 7 बजे तक बंद कर लिए। अजमेर शहर के मुख्य बाजारों एवं मार्गों पर स्थित प्रतिष्ठानों ने भी प्रशासन का सहयोग करते हुए निर्धारित समय से पूर्व ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए।
कोरोना महामारी से स्वयं तथा परिवार को बचाए रखने के लिए मास्क तथा दो गज की दूरी अपनाने के संबंध में सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए है। इसके साथ ही धारा-144 लागू कर अजमेर शहर में रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लगाया गया है। इस कर्फ्यू से वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पाद हो रहा है, वे फैक्ट्रियां जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू है, आई.टी. कम्पनियां, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टैण्ड इत्यादि को मुक्त रखा गया है।
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