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कोविड-19 : विवाह समारोह में नियमों की अवहेलना पर 5 हजार तथा 100 से अधिक पाए जाने पर 25 हजार रूपए लगेगा जुर्माने

शादी वाले घर पहुंचा प्रशासन, की समझाईश
नगर निगम और पुलिस की टीमों ने संभाला मोर्चा
कोरोना गाईडलाइन की होगी सख्ती से पालना

नगर निगम अजमेर

अजमेर (Ajmer Muskan)।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की टीम ने शादी वाले घरों में जाकर समझाइश करना शुरू कर दिया है। नगर निगम, पुलिस, उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदारों की टीमों ने जिले के विभिन्न हिस्सों में विवाह आयोजनों में जाकर परिवारों को गाईडलाइन की जानकारी दी। उनसे आग्रह किया गया कि 100 से ज्यादा अतिथि और संक्रमण से बचाव के लिए मास्क व सैनेटाईजर आदि नियमों का पालन करें। समझाइश से नहीं मानने वालों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा।

नगर निगम अजमेर

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रशासन प्रत्येक शादी पर नजर रखेगा। संक्रमण रोकने के लिए विवाह स्थलों पर जाकर परिवारों को कोरोना गाईडलाइन की जानकारी दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि शादी में सिर्फ 100 अतिथियों को ही बुलाने की अनुमति है। यह अतिथि भी मास्क, सैनेटाईजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी अनिवार्यताओं के साथ ही समारोह में उपस्थित रहेंगे। सभी विवाह आयोजक परिवार इन गाईडलाइन की पालना करें तो वे न सिर्फ स्वयं कोरोना संक्रमण के खतरे से बचे रहेंगे बल्कि औरों को भी सुरक्षित रख कोरोना की कड़ी को तोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे।

नगर निगम अजमेर

नगर निगम आयुक्त डॉ. खुशाल यादव ने आज अजमेर शहर के सभी 60 वार्डों में होने वाले विवाह आयोजनों पर नजर बनाए रखी। जहां भी शादियां थी, निगम की टीमों ने समझाइश की। टीम ने विवाह स्थलों पर उपस्थित लोगों की दिन में और शाम को भोजन के समय उपस्थिति, मास्क, थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजेशन की जांच की तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई गई। उन्होंने कहा कि समझाइश के बावजूद अगर कहीं गाईडलाइन का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर विशाल दवे ने बताया कि पूरे जिले में प्रशासन व पुलिस की टीमें शादियों पर नजर रख रही हैं। कहीं भी गाईडलाइन का उल्लंधन नहीं होने दिया जाएगा।

यह है गाईडलाइन

राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाईडलाइन में कई एहतियाती एवं प्रतिबंधात्मक उपायों के प्रावधान किए गए हैं। विवाह संबंधी आयोजन में मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।

विवाह समारोह के लिए मेहमानों की निर्धारित संख्या एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाईजर की उपलब्धता, थर्मल स्कैनिंग आदि की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। विवाह आयोजनकर्ता को विवाह की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी करानी होगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकता महसूस होने पर टीम गठित कर विवाह समारोह की विडियोग्राफी कराई जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक मेहमानों को आमंत्रित कर प्रावधानों की अवहेलना की गई है तो ऎसे आयोजनकर्ता के विरूद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी किए गए विनियमों में निर्धारित शास्ति राशि वसूल करने के साथ अन्य विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

यह है जुर्माना प्रावधान

बिना सूचना विवाह या अन्य आयोजन, आयोजन में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग आदि नियमों की अवहेलना पर 5 हजार रूपए तथा 100 से अधिक व्यक्ति समारोह में पाए जाने पर 25 हजार रूपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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