अजमेर (Ajmer Muskan)। कोरोना महामारी के कारण जारी धारा 144 की अवधि अजमेर जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में आगामी 18 नवम्बर को रात्रि 12 बजे तक बढ़ाई गई है। जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि पूर्व में जारी निषेधाज्ञा के प्रावधान निर्धारित तिथि तक यथावत जारी रहेंगे।
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