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अब रेलवे में पार्सल की अग्रिम बुकिंग 120 दिन पहले भी संभव


अजमेर (Ajmer Muskan)
I रेलवे प्रशासन ने व्यापारियों की सुविधा के लिये विशेष यात्री गाड़ियों और विशेष पार्सल गाड़ियों के एसएलआर और पार्सलयान में 120 दिन अग्रिम में अपने पार्सल के लिये स्थान आरक्षित करने की सेवा शुरू की है| इस योजना के अंतर्गत, व्यापारी अपना पार्सल भेजने के लिए 120 दिन अग्रिम में स्थान आरक्षित करवा सकते हैं | विशेष यात्री गाड़ियों तथा विशेष पार्सल गाड़ियां के एसएलआर एवं पार्सलयान में पार्सल परिवहन हेतु स्थान आरक्षित करने की इस सुविधा के अंतर्गत परिवहन के लिए लगने वाले भाड़े का 10% अग्रिम में जमा करना होगा| शेष 90 प्रतिशत पार्सल भाड़ा, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे पहले देना होगा|

मंडल रेल प्रबंधक नवीन कुमार परसुरामका के अनुसार इस सुविधा से व्यवसायियों और व्यापारियों को काफी मदद मिलेगी, विशेष रूप से वे जो अपने माल को सुरक्षित, किफायती और गतिशील तरीके से ले जाना चाहते है । यह सुविधा व्यापारियों व रेलवे दोनों के लिए लाभप्रद है| 

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबधंक महेश चंद जेवलिया ने इच्छुक व्यवसायियों व व्यापारियों से अपील की है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार अपनी परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप इस अग्रिम पार्सल बुकिंग सुविधा का उपयोग करें और लाभ उठायें । इस हेतु इच्छुक व्यापारी संबंधित रेलवे स्टेशन पर मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक से व्यक्तिगत संपर्क कर अथवा वाणिज्य कंट्रोल नंबर 9001196963 अथवा सहायक वाणिज्य प्रबंधक के नंबर 9001196953 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते है |

बुकिंग रद्द की शर्त :- यदि ग्राहक निर्धारित समय से 72 घंटे पहले शेष पार्सल किराया का भुगतान करने में असफल रहता है तो पार्सल की अग्रिम बुकिंग रद्द कर दी जाएगी और अग्रिम पार्सल भाड़ा जब्त कर लिया जाएगा। उसी प्रकार, विशेष यात्री गाडि़यों तथा विशेष पार्सल गाडि़यों में मांग के आधार पर पार्सल यान की बुकिंग भी 120 दिन पहले की जा सकती हैं। इसके लिए, वैगन पंजीकरण शुल्क का भुगतान नियमानुसार करना होगा|

72 घंटे पहले तक रद्द हो सकती है बुकिंग:- पार्सल भेजने के लिए अग्रिम में बुक किये गए स्थान की बुकिंग को रद्द किया जाता है, तो ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के समय से 72 घंटे पहले रद्द किया जाता है तो ऐसे मामले में भी, ग्राहक को भुगतान की गई राशि का 50% भाड़ा लौटाया जाएगा। यदि रद्दकरण, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के समय से 72 घंटे पहले की समयसीमा में नहीं किया जाता है तो कोई धन वापसी नहीं की जाएगी|

गाड़ी रद्द होने पर वापस होगी पूरी राशि :- 

यदि किसी कारण से रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी रद्द की जाती है तो ग्राहक को उसके द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि वापस की जाएगी|


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