अजमेर (Ajmer Muskan) । दीपावली के दौरान पटाखों के अस्थाई लाईसेंस जारी करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि आगामी दीपावली त्यौहार के अवसर पर अजमेर जिले में नियम 2008 के अन्तर्गत आतिशबाजी, पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए जाने वाले अस्थाई अनुज्ञापत्र हेतु इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रापतर्् में शुक्रवार 18 सितम्बर तक आमंत्रित किए गए। आवेदन पत्र दो रूपये का कोर्ट फीस स्टॉम्प लगाना होगा। आवेदन पत्र के साथ 50 रूपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथपत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न किया जाएगा। शपथ पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध होगा। आवेदन पत्र दो प्रतियों में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट साईट प्लान, जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्थिति दर्शाई हुई हो एवं पूर्ण पता मय हस्ताक्षरशुदा एवं अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा। गत वर्षों में यदि अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किया गया हो, तो उसकी फोटोप्रतियां संलग्न की जाए। अनुज्ञापत्र की शर्तों के अलावा जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर की होना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में उपखण्ड क्षेत्र के लिए संबंधित उपखण्ड कार्यालय से एवं अजमेर शहर के लिए एडीएम सिटी कार्यालय से एक रूपये की कीमत पर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भकर संबंधित कार्यालय में 18 सितम्बर तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
0 टिप्पणियाँ