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पंचायती राज चुनाव : कोरोना संक्रमित व्यक्तियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

पंचायत चुनाव अजमेर (Ajmer Muskan) । पंचायती राज चुनावों के दौरान कोरोना संक्रमित व्यक्ति द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए है।


उप जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि कोविड-19 पोजीटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति यदि सरपंच या पंच पद का चुनाव लड़ने का आशय रखता है तो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दिन से कम से कम एक दिन पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ऎसे आवेदन के प्राप्त होने पर उसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करेंगे।


उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऎसे आवेदन के प्राप्त होने पर इस बात का समाधान करेंगे कि क्या ऎसा कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति अपने एवं अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए जा सकता है अथवा नहीं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस संबंध में अपना समाधान करने में उस व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य की दशा, संक्रमण का स्तर, उपचार की स्थित, कोविड-19 के संबंध केन्द्र व राज्य सरकार की गाईडलाइन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल एवं इसके लिए उसे समर्थ करने के लिए आवश्यक अन्य सभी बातों का ध्यान रखेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का इस संबंध में यह समाधान हो जाता है कि ऎसा कोविड-19 पोजीटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति अपने एवं अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भेजा जा सकता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेंगे।


उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऎसे कोविड-19 पोजीटिव रिपोर्ट किए गए व्यक्ति को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी की गाईडलाइन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए तथा सुरक्षा के समस्त उपाय अपनाते हुए अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट अधीनस्थ अधिकारी के साथ नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भिजवाएगा। चिकित्सा विभाग के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लाया गया ऎसा कोविड-19 पोजीटिव रिपेर्ट किया गया व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।


उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी पीपीई किट, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, पहनकर ऎसे व्यक्ति का नामनिर्देशन पत्र पर्याप्त दूरी रखते हुए अलग कमरे में प्राप्त करेगा। ऎसा नामनिर्देशन पत्र प्राप्त होने पर ठीक से सेनेटाईज किया जाएगा। नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ऎसे कोविड-19 पोजीटिव रिपोर्ट किए गए व्यक्ति को चिकित्सा विभाग के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वापस यथा स्थान पहुंचाया जाएगा।


उन्होंने बताया कि यदि कोविड-19 पोजीटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा या नाम वापसी के लिए भी उपस्थित होने का आशय रखता है तो इस संबंध में उपर्युक्त प्रक्रिया का यथा आवश्यक अनुपालन किया जाएगा। इस आदेश के अन्तर्गत नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में होने वाले व्यय का आंकलन चिकित्सा विभाग द्वारा किया जाएगा तथा ऎसा आंकलित व्यय स्वंय अभ्यर्थी द्वारा वहनीय होगा।


उन्होंने बताया कि कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी की गाईडलाइन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल में या अन्य तत्समय प्राभावी विधि या नियम के अंतर्गत यदि ऎसा कोविड-19 पोजीटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकारी, प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जा सकता, तो उस पर यह आदेश प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा और मात्र इस आदेश के आधार पर ऎसे कोविड-19 पोजीटिव रिपोर्ट किए गए व्यक्ति को सरकारी, प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जाएगा।


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