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किसानों को राहत, डिस्कॉम ने लिए चार बड़े फैसले

बिजली चोरी के मामले में 50 प्रतिशत राशि जमा कराकर कनेक्शन जुड़ा सकेंगे किसान


लॉकडाउन का बिल बाकी है तो नहीं लगेगी पेनल्टी


स्वेच्छिक भार वृद्धि योजना अब 31 दिसम्बर तक


तुरंत जारी होंगे विभिन्न श्रेणियों के कनेक्शन


अजमेर (Ajmer Muskan)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के तहत अजमेर विद्युत वितरण निगम ने भी किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। डिस्कॉम ने कृषि कनेक्शन में बिजली चोरी के मामलों में छूट दी है कि किसान 50 प्रतिशत राशि देकर उसे दोबारा जुड़वा सकते हैं। इसी तरह किसानों, बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं का लॉकडाउन पीरियड का बिल बाकी है तो वे 31 अक्टूबर तक बिना पेनल्टी जमा कर सकते हैं। स्वेच्छिक भार वृद्धि और नए कनेक्शन जारी करने में भी राहत प्रदान की गई है।


प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही किसानों की विद्युत से सम्बंधित समस्याओं में राहत देने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों की पालना में अजमेर डिस्कॉम ने भी किसानों को राहत दी है। इसके तहत विभिन्न निर्णय लिए गए हैं। यह चारों आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।


 


अब 31 अक्टूबर तक बिना विलम्ब शुल्क जमा कराएं बिल


उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों को देखते हुए कृषि उपभोक्ताओं के माह मार्च, अप्रेल, मई एवं जून के विद्युत बिलों का भुगतान 30 जून तक स्थगित किया गया था। स्थगित भुगतान के बिलों के बकाया राशि को माह जुलाई एवं अगस्त में दो किश्तों में बिना विलम्ब शुल्क के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई थी। कोविड-19 महामारी जनित आर्थिक परिस्थितियों के कारण, ऐसे कृषि उपभोक्ता जो अपने बिल की राशि जमा नहीं करवा पाए है, उन्हें राहत देते हुए लंबित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर तक जमा करवाने पर पेनल्टी अथवा विलम्ब शुल्क की छूट प्रदान की गई है। यह सुविधा बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी तथा ऐसे उपभोक्ताओं जिनका मासिक उपभोग 50 यूनिट तक है, के उपभोक्ताओं के लिए 31 अक्टूबर तक लागू होगी।


 


स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 31 दिसम्बर तक


उन्होंने बताया कि पूर्व में कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए एवं कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की गई थी जो 31 मार्च 2020 तक प्रभावी थी। कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे कृषि उपभोक्ता के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना को 31 दिसम्बर तक लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत कृषि उपभोक्ता अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार को स्वंय की घोषणा के अनुसार बिना किसी पेनल्टी राशि के मात्रा धरोहर राशि 30 रूपये प्रति एचपी प्रति माह की दर से 2 माह के लिए जमा करवाकर नियमित करवा सकेंगे।


 


50 प्रतिशत राशि देकर किसान कराएं पुनः कनेक्शन


उन्होंने बताया कि कृषि विद्युत कनेक्शनों के चोरी के प्रकरणों में सतर्कता निरीक्षण प्रतिवेदन (वीसीआर) के आधार पर जो राजस्व निर्धारण की राशि की मांग की जा रही है उसको लेकर किसानों की मांग है कि यह राशि अधिक है, जो कोविड महामारी जनित विषम आर्थिक परिस्थितियों में जमा कराना संभव नहीं है फलस्वरूप विद्युत अधिकारी विद्युत चोरी के प्रकरणों में मुकदमें भी दर्ज करा रहे हैं। इस संदर्भ में किसानों की सुविधा के लिए कृषि उपभोक्ता वीसीआर मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से राजस्व निर्धारिण का निस्तारण करवाना चाहते हैं, वो सहायक अभियंता कार्यालय में कुल निर्धारित राशि की 20 प्रतिशत राशि आवेदन सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका निस्तारण 10 दिन में किया जाएगा। यदि कृषि उपभोक्ता निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि सहायक अभियंता स्तर पर एक मुश्त जमा कराते है तो प्रकरण का पूर्ण निस्तारण कर दिया जाएगा।


 


तुरन्त जारी होंगे नए कनेक्शन


उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50 हजार कृषि कनेक्शन जारी किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तुरन्त प्राथमिकता वाले बूंद-बूंद, फव्वारा, डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति तथा राज्य के जनजाति उपायोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शहबाद पंचायत समिति के अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के पंजीकृत सभी आवेदनों का निस्तारण शीघ्रता से किया जाए। 31 दिसम्बर 2012 तक पंजीकृत सामान्य वर्ग श्रेणी के आवेदन एवं सामान्य वर्ग श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदनों के मांग पत्र जारी करनेकी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। मांग-पत्र व कनेक्शन प्रचलित कृषि कनेक्षन नीति 2017 के प्रावधानों के अनुरूप जारी किए जाएंगे।


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