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प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिलेगी पेंशन तैयार किए जाएंगे आवेदन पत्र लगेंगे शिविर

पालनहार योजना से भी किया जाएगा लाभान्वित


अजमेर I जिले के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तथा पेंशन, पालनहार योजना सहित व्यक्तिगत लाभ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने निर्देश प्रदान किए है।


जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन, पालनहार योजना तथा विकलांग एवं विधवा पात्र लाभार्थियों को व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के पात्र व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा। इसके लिए विकास अधिकारियों द्वारा ईआरओ नेट से ऎसे व्यक्तियों की सूची फिल्टर कर भिजवायी जाएगी। इस सूची में 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं एवं 58 वर्ष से अधिक उम्र के पुरूषों के नाम होंगे। यह सूची 8 अगस्त तक उपलब्ध करवायी जाएगी। इसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा 18 अगस्त तक प्रत्येक व्यक्ति की सूचना एकत्र की जाएगी। पेंशन से वंचित व्यक्तियों के फार्म 25 अगस्त तक ई-मित्र कैम्प लगाकर भरवाएं जाएंगे। इनकी पेंशन 7 सितम्बर तक स्वीकृत करने के लिए विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है।


उन्होंने बताया कि पालनहार योजना से वंचित पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा की वेबसाईट से डाटा प्राप्त कर विकास अधिकारी द्वारा 8 अगस्त तक ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा 18 अगस्त तक सर्वे कर वंचितों के फार्म 5 सितम्बर तक भरवाएं जाएंगे। पात्र व्यक्तियों के आवेदनों की स्वीकृत सक्षम अधिकारी द्वारा 15 सितम्बर तक जारी की जाएगी।


उन्होंने बताया कि पात्र विकलांगों तथा विधवाओं का व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाएगा। बकरी पालन, शेड, मुर्गीपालन, वर्मी कम्पोस्ट, मेडबन्दी, नाडी निर्माण, फलदार पौधों का रोपण जैसे कार्यों में विकलांग एवं विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। विकास अधिकारी द्वारा डेटाबेस से इनकी सूचना ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवायी जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा 11 अगस्त तक पात्र एवं इच्छुक व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी। आवश्यकतानुसार भूमि दस्तावेज 13 अगस्त तक ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। पंचायत में जेटीए द्वारा 17 अगस्त तक भ्रमण कर भूमि दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। इनके आधार पर ई-शिक्योर पर ऑनलाईन तकनीकी स्वीकृति जारी की जाएगी। यह कार्य 26 अगस्त तक पूर्ण करना होगा। इसके पश्चात 10 सितम्बर तक जिला स्तर पर स्वीकृति जारी की जाएगी।


उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान विकसित करने के लिए भी टाईम लाईन निर्धारित की गई। विकास अधिकारी के द्वारा खेल का मैदान अनुपलब्ध विद्यालयों की सूची तैयार करवाकर उपखण्ड अधिकारी को भेजी जाएगी। संबंधित ग्राम पंचायत के पीईईओ द्वारा पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी के साथ बैठक लेकर मैदान के लिए प्रस्ताव तैयार करवाएं जाएंगे। जेटीए द्वारा 13 अगस्त तक प्रस्ताव एवं तकनीकी स्वीकृति ऑनलाईन अपलोड की जाएगी। इन पर जिला परिषद द्वारा 20 अगस्त तक स्वीकृति जारी की जाएगी।


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