अजमेर (अजमेर मुस्कान) । राजस्थान सरकार के सेवानिवृत पेंशनर्स 7 वें वेतनमान के अनुसार पेंशन परिलाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कोषाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि राजस्थान राज्य के एक जनवरी 2016 से पूर्व एवं 31 दिसम्बर 1990 के पश्चात सेवानिवृत अथवा मृत हुए सिविल एवं पारीवारिक पेंशनर्स को 7 वें वेतनमान के अनुसार पेंशन परिलाभ प्रदान किए जा रहे हैं। इस परिलाभ से वंचित पेंशनर्स अथवा पारीवारिक पेंशनर्स कोषालय में पीपीओ एवं अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की प्रति के साथ तुरन्त आवेदन कर सकते हैं। संबंधित पेंशनर्स को 7 वें वेतनमान के परिलाभ के आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाएंगे।
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