अजमेर (अजमेर मुस्कान) । कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी नियमों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारेंटाइन उल्लंघन आदि मामलों में प्रशासन द्वारा लगातार जुर्माना किया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस ने आमजन से नियमों का पालन करने और महामारी से बचाव के लिए सचेत रहने की अपील की है।
जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना महामारी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आज 482 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 67 हजार 900 से अधिक की राशि वसूली गई।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहनने वाले 193 व्यक्तियों के चालान बना कर 38 हजार 600 का जुर्माना वसूला गया। इसमें पुलिस द्वारा 33 हजार 600, मजिस्ट्रेट द्वारा 400 हजार एवं कार्य स्थल इंचार्ज द्वारा 4 हजार 600 की वसुली की गई। दुकानदार द्वारा फेस मास्क नहीं पहने व्यक्तियों को सामान बेचने पर एक दुकानदार के विरूद्ध कार्यवाही करके 500 के चालान काटे गये। इसी प्रकार 6 फीट की सामाजिक दूरी नहीं बनाने वाले 288 व्यक्तियों पर कार्यवाही कर 28 हजार 800 की राशि वसूली गई।
उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 19 हजार 725 उल्लंघनकारियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 33 लाख 12 हजार 600 रूपए के चालान काटे गए। इसमें सार्वजनिक अथवा कार्य स्थल पर मास्क अथवा कवर नहीं पहनने से 20 लाख 20 हजार 600, दुकानदार द्वारा ऎसे व्यक्ति को विक्रय करना जिसने मास्क अथवा कवर नहीं पहना हो से 3 लाख 61 हजार 100, सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों से 15 हजार 800, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाये जाने वालों से 12 हजार तथा पान, गुटखा, तम्बाकू विक्रय करता हुआ पाया जाने वालों से 17 हजार, सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट सामाजिक दूरी नहीं बनाने वालों से 8 लाख 86 हजार 100 रूपये वसूल किए गए।
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