निजी केबल टीवी की निगरानी समिति की बैठक आयोजित
अजमेर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर विशाल दवे की अध्यक्षता में शुक्रवार को निजी केबल टीवी की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें उपभोक्ताओं से केवल उन्हीं चैनलों की राशि लेने के लिए पाबन्द किया गया जिन्हें वे देखते है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विशाल दवे ने कहा कि निजी केबल टीवी संचालक एवं एमएसओ प्रबन्धक केवल उन्ही चैनलों की राशि उपभोक्ताओं से प्राप्त करेंगे जिन्हें उपभोक्ता देखना चाहते है। संचालको द्वारा चैनलों का समूह बनाकर उपभोक्ताओं को नहीं देखे जाने वाले चैनल का समूह लेने के लिए बाध्य करना गैर-कानूनी है। इस संबंध में कमेटी द्वारा एमएसओ के माध्यम से नोटिस जारी कर पाबन्द करने का निर्णय लिया गया। एमएसओ इस संबंध में सूचना टीवी स्क्रीन पर भी प्रसारित करेंगे।
उन्होंने बताया कि एमएसओ तथा एलसीओ के द्वारा अनाधिकृत चैनलों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अनाधिकृत चैनल प्रसारणों को रोकने की समस्त जिम्मेदारी एमएसओ की होगी। एमएसओ द्वारा डिजीटल प्रसारण में समस्त फ्रिक्वेंसीज को भरा हुआ रखा जाएगा। एमएसओ को डिजीटल इण्डिया एमआईबी पर सॉफ्टवेयर एमआईएस में सेट टॉप बॉक्स सिडिंग का डाटा अपडेट करना होगा। समस्त उपभोक्ताओं का अपडेशन आवश्यक रहेगा। नये कनेक्शन सिडिंग के उपरान्त ही चालू होंगे।
उन्होंने बताया कि जिले के समस्त केबल टीवी संचालकों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण डाकतार विभाग में किया जाना आवश्यक है। नवीनीकरण नहीं कराने वाले संचालकों का पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही डाकतार विभाग द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर दूरदर्शन के केन्द्राध्यक्ष गजेन्द्र सिंह चौहान, आकाशवाणी के अभियान्ति्रकी निदेशक विजय ईसराणी, राजस्थान इन्फोटेक के उत्तम खान एवं सिटी केबल के धीरज कुम्पावत सहित समिति के सदस्य एवं प्रतिनिधी उपस्थित थे।
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