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पंचायत चुनावों की निर्वाचक नामावलियों का होगा निरंतर अद्यतन

अजमेर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात भी निरन्तर अद्यतन किया जाएगा।


उप जिला निवार्चन कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि निवार्चक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों में नाम जोड़ने, संशोधित करने एवं हटाने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों को प्राप्त करेंगे। प्राप्त आवेदनों का विधिवत निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन की लोक सूचना जारी किए जाने की तिथि से 10 दिन पूर्व तक नाम जोड़ने, संशोधित करने, हटाने के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों को ही निर्वाचन की लोक सूचना जारी किए जाने की तिथि तक निस्तारित किया जाए। इस प्रकार जोड़े, हटाए अथवा शुद्ध किए गए नामों की सूची पूरक-2 के नाम से बनाई जाएगी। निर्वाचन के लिए लोक नोटिस जारी होने के पश्चात निर्वाचक नामावली में कोई नाम सम्मिलित नहीं एवं किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन, अंतरण एवं विलोपन नहीं किया जा सकेगा।


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