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कोरोना से बचाव के लिए नियमों की पालना बेहद जरूरी

राज्य सरकार के निर्देशों की करवाई जाएगी पालना


मास्क, दो गज दूरी और खुले में थूकने के नियम की अवहेलना पर जुर्माना


निजी संस्थानों और कार्यालयों में भी करवाई जाएगी पालना


कोरोना सैम्पलिंग और जांच में आएगी तेजी


अजमेर। अजमेर जिले में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए राज्य सरकार के नियमों की सख्ती से पालना की जाएगी। मास्क, दो गज की दूरी की पालना, खुले में थूकने पर पाबंदी आदि नियमों की अवहेलना पर जुर्माना लगेगा। निजी, औद्योगिक तथा अन्य संस्थानों व कार्यालयों में नियमों की पालना के लिए सख्ती होगी। कोरोना सैम्पलिंग और जांच में भी तेजी आएगी।


मुख्य सचिव राजीव स्वरूप द्वारा शुक्रवार को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए निर्देशों की अनुपालना अजमेर जिले में भी पालना कराई जाएगी। संभागीय आयुक्त डॉ. आरूषि मलिक, पुलिस महानिरीक्षक डॉ. हवा सिंह धुमरिया, जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. कुंवर राष्ट्रदीप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित रहे।


संभागीय आयुक्त डॉ. मलिक ने राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर सहित संभाग के चारों जिलों में राज्य सरकार के नियमों की पालना पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से होगी।


जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जिले के समस्त कार्यालय के प्रभारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कार्यस्थलों पर समस्त कार्मिक एवं अन्य आवश्यक रूप से फेस मास्क पहने तथा समुचित सामाजिक दूरी बनाए रखें। सामाजिक स्थानों एवं परिवहन में सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने वालों से जुर्माना वसुला जाएगा। दुकानों पर सीमित संख्या में ही व्यक्ति सामाजिक दूरी के साथ एकत्रित होंगे। कार्यस्थलों, आम सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी पॉइण्ट्स जैसे दरवाजे के हेण्डल, रैलिंग आदि को बार-बार विसंक्रमित करना सुनिश्चित किया जाएगा। व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि सार्वजनिक संपर्क में आने वाली जगहों को छुने पर साबुन अथवा सेनेटाइजर से हाथों को साफ किया जाए। इसी तरह निजी औद्योगिक व अन्य संस्थानों में भी राज्य सरकार की गाइडलाईन की पालना सुनिश्चित की जाएगी।


उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से जुड़ी सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विती आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अन्र्तगत होगी। इन प्रावधानों के उल्ल्घंन की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा जुर्माना एवं दण्ड की कार्यवाही की जाएगी।


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