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कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में सबका सहयोग अपेक्षित, निर्देशों का करें सख्ती से पालन

अन्तर्राज्यीय सीमा पर होगा नियंत्रित आवागमन


सार्वजनिक स्थानों पर अपनाएं सोशल डिस्टेसिंग 


अजमेर। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए जारी एडवाजरी एवं दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना करने के लिए निर्देश जारी किए गए है।


जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों एवं एडवाइजरी की सख्ती से पालना करवायी जाएगी। इसके लिए पुलिस विभाग, प्रभारी अधिकारी, समस्त जिलास्तरीय अधिकारियों, उप जिला मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदारों द्वारा विशेष भूमिका निभायी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेसिंग की पालना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। साथ ही मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकला जाए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचा जाना चाहिए। राजकीय एवं निजी कार्यालयों तथा संस्थानों में भी दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य है।


उन्होंने बताया कि जिले के समस्त कार्यालय के प्रभारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कार्यस्थलों पर समस्त कार्मिक एवं अन्य आवश्यक रूप से फेस मास्क पहने तथा समुचित सामाजिक दूरी बनाए रखें। सामाजिक स्थानों एवं परिवहन में सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने वालों से जुर्माना वसुला जाएगा। दुकानों पर सीमित संख्या में ही व्यक्ति सामाजिक दूरी के साथ एकत्रित होंगे। अन्तर्राज्यीय आवामन को भी नियंत्रित किया गया है।


उन्होंने बताया कि कार्यस्थलों, आम सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी पाॅइण्ट्स जैसे दरवाजे के हेण्डल, रैलिंग आदि को बार-बार विसंक्रमित करना सुनिश्चित किया जाएगा। व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि सार्वजनिक संपर्क में आने वाली जगहों को छुने पर साबुन अथवा सेनेटाइजर से हाथों को साफ किया जाए। इसी तरह निजी औद्योगिक व अन्य संस्थानों में भी राज्य सरकार की गाइडलाईन की पालना सुनिश्चित की जाएगी।


उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से जुड़ी सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विती आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अन्र्तगत होगी। इन प्रावधानों के उल्ल्घंन की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा जुर्माना एवं दण्ड की कार्यवाही की जाएगी।


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