अजमेर। कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए गठित आन्तरिक शिकायत समितियों को पुर्नगठन किया जाएगा।
महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक ने बताया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जिले के समस्त राजकीय व गैर राजकीय संस्थाओं जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो वहां स्थानीय व आन्तरिक शिकायत समितियों का गठन किया जाकर तीन वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाली समस्त आन्तरिक समितियों का पुर्नगठन किया जाना है। गठित स्थानीय आन्तरिक शिकायत समितियों जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का हो चुका है, उनका पुर्नगठन कर सूचना निर्धारित प्रारूप में महिला संरक्षण प्रकोष्ठ की मेल आईडी protectioncell.we@rajasthan.gov.in पर भिजवाना होगा।
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