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सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर हो गाइडलाईन की पालना

जिला कलेक्टर ने उपखण्ड अधिकारियों को दिए निर्देश


अजमेर। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विश्वमोहन शर्मा ने जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर कोरोना महामारी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करवाए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए।


शर्मा ने कहा कि समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में कोरोना महामारी के संक्रमण एवं प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे। समस्त व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम दो गज अर्थात 6 फीट की सामाजिक दूरी की पालना करेंगे। सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर नाक और मुंह को पूर्णतः कवर करने के लिए मास्क लगाना आवश्यक रहेगा। मास्क नहीं लगाने पर दुकानदार द्वारा किसी प्रकार के सामान की बिक्री नहीं की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा।


उन्होंने बताया कि समस्त उपखण्ड अधिकारी निर्देशों की पालना नहीं करने वालो को जुर्माने से दण्डित करने के संबंध में भी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।


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