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धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उपखण्ड अधिकारियों ने की चर्चा

जिला कलेक्टर के निर्देश पर धर्मगुरूओं के साथ हुआ विचार विमर्श


अजमेर। अजमेर जिले में धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा के निर्देश पर आज पुष्कर एवं सरवाड़ उपखण्ड में धर्म गुरूओं के साथ चर्चा की गई। बैठक में धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से धर्म स्थलों को खोले जाने के लिए सुझाव लिए गए।


जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा धामिक स्थलों को खोले जाने को लेकर जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी की मीटिंग आगामी दिनों में आयोजित की जाएगी । इसके लिए विभिन्न धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जा रही है। आज पुष्कर एवं सरवाड़ में चर्चा की गई।


पुष्कर उपखण्ड अधिकारी देविका तोमर ने बताया कि उपखण्ड क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों ने चर्चा के दौरान कहा कि घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान पर प्रतिबंध रहेगा। अस्थि विसर्जन का कार्य सोशल डिस्टेंसिंग, धारा 144 एवं अन्य सुरक्षा उपायों के साथ निर्धारित घाटों पर ही किया जा सकेगा। धार्मिक स्थल सरकार द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के पश्चात निर्धारित समय के लिए ही खोले जाएंगे, 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं एवं छोटे बच्चों को घर पर ही रखा जाए। धार्मिक स्थलों में प्रवेश एवं निकासी के लिए अलग-अलग गेट होने चाहिए। कर्फ्यू क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों का प्रवेश मेडिकल जांच एवं स्क्रीनिंग सें ही होगा। धार्मिक स्थल का प्रतिदिन सेनेटाईजेशन एवं 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी। धार्मिक स्थलों पर मूर्तियों, प्रतिमाओं एवं धर्म ग्रंथो का छूना वर्जित रहेगा। बाहर से लाए गए प्रसाद, माला एवं अन्य सामग्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। मुख्य धार्मिक स्थलों पर प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निश्चित रहेगी। गुरूद्वारे में चल गंगा भी बंद है। बैठक में विभिन्न धार्मिक एवं प्रशासनिक प्रतिनिधि उपस्थित थे।


इसी तरह सरवाड़ उपखण्ड अधिकारी तारामती वैष्णव ने बताया कि सरवाड़ दरगाह में बड़ी संख्या में जायरीन आते हैं। यहां कोरोना के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की पालना के संबंध में चर्चा की गई। दरगाह के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार द्वारा दरगाह खोलने की अनुमति मिलने पर प्रतिदिन दो बार सेनेटाईजेशन करवाया जाएगा। जायरीन की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। साथ ही मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक रहेगा। सामूहिक वजू के स्थान पर साबुन से हाथ धुलवाए जाएंगे। कोरोना के संबंध मे जागरूकता के लिए पोस्टर एवं अनाउंसमेंट किए जाएंगे। दरगाह आस्ताने में दरवाजे एवं रेलिंग के हाथ लगाने और छूने पर प्रतिबंध रहेगा। समस्त निर्देशों की पालना के लिए सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जाएगी। दरगाह में लंगर कर वितरण नहीं होगा। दरगाह परिसर में जायरीन को रोका नहीं जाएगा। प्रवेश तथा निकास के अलग-अलग मार्गों से होने से सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन रहेगी। बैठक में विभिन्न धार्मिक एवं प्रशासनिक प्रतिनिधि उपस्थित थे।


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