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बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर रहेगी प्रशासन की नजर

हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन व बस स्टैण्ड पर स्थापित होंगे प्रशासन के काउन्टर


एडीएम सिटी व उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को किया अधिकृत


पास के लिए भी अधिकारी तय, आवागमन में होगी राज्य सरकार के निर्देशों की पालना


अजमेर। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से आने व जाने वाले व्यक्तियों के आवागमन पर नियंत्रण के लिए जारी दिशा-निर्देशों की अजमेर जिले में भी सख्ती से पालना करवाई जाएगी। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर प्रशासन की नजर रहेगी। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन व बस स्टैण्ड पर प्रशासन के काउन्टर लगेंगे। इन काउन्टरों की जिम्मेदारी अजमेर शहर में एडीएम सिटी व विभिन्न उपखण्डों में उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की रहेगी।


जिला मजिस्ट्रेट विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में राज्य से बाहर जाने संबंधी यात्रा करने के लिए अजमेर शहर में एडीएम सिटी व उपखण्डों में एसडीएम अधिकृत रहेंगे। सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रतिदिन जारी किए गए पासों की सूचना एडीएम सिटी को भेजेंगे।


उन्होंने बताया कि इसी तरह हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन व बस स्टैण्ड पर प्रशासन के काउन्टर लगेंगे। इन काउन्टरों की स्थापना व अन्य जिम्मेदारी अजमेर शहर में एडीएम सिटी व विभिन्न उपखण्डों में उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की रहेगी।


यह है राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश


लॉकडाउन के चरणबद्ध तरीके से खुलने से कुछ व्यक्ति हॉटस्पॉट एवं अन्य क्षेत्राें से आ रहे हैं। इनमें से कई व्यक्ति कोरोना टेस्ट करवाकर रिपोर्ट आने से पहले ही दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इनमें से किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटीव आने से वह व्यक्ति अनजाने में ही कोरोना वायरस प्रसार का माध्यम बन जाता है। राज्य सरकार ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवागमन के संबंध में विभिन्न्न निर्देश जारी किए हैं।


निर्देशों के तहत विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आवागमन गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार होगा। अंतर्देशीय उड़ानों, बसों एवं रेलों की यात्रा निर्धारित सुरक्षात्मक प्रोटोकोल के साथ ही की जा सकती है। यात्रियों की हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन पर पुनः स्क्रीनिंग की जाएगी। सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करने के साथ-साथ विभिन्न चेक पोस्टों पर व्यक्तिगत पहचान पत्र भी चेक किए जाएंगे।


राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए संबंधित व्यक्ति को कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस उपअधीक्षक अथवा स्थानीय पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त करना होगा। उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं पुलिस स्टेशन के स्तर पर जारी पासों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला पुलिस अधीक्षक को दिया जाना आवश्यक होगा।


जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार काउंटर स्थापित कर सत्यापन के पश्चात यात्रा से पूर्व पास जारी करने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इन स्थानों पर स्क्रीनिंग एवं अन्य व्यवस्थाएं पूर्ववत की जाएगी। यात्रा पास एवं पहचान पत्रों का सत्यापन तथा स्की्रनिंग चेक पोस्टों पर की जाएगी। परिवार में मृत्यु, एक्सीडेंट अथवा अस्पताल में भर्ती जैसी विशेष निजी आपातकालीन स्थिति में यात्रा के लिए पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस स्थिति में अन्य दस्तावेजों से सत्यापन कराना होगा।


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