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अजमेर मंडल पर अंतरराष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता सप्ताह का आयोजन

अजमेर। मंडल पर अन्तर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता सप्ताह के अर्न्तगत संरक्षा विभाग की टीम द्वारा सम्पूर्ण अजमेर मंडल के उदयपुर स्टेशन एवं मावली जं., सिरोही से मावल सैक्शन एवं अजमेर से बांदनवाड़ा सैकशन के समपार फाटकों पर सड़क उपयोगकर्ताओं को बन्द समपार फाटकों को नीचे से, साईड से पर ना करने के बारे बताया गया। सिंगावल-बांदनवाडा के मध्य गेट संख्या एलसी-32 एं एलसी-33 पर, मावली जंक्शन स्टेशन के एलसी गेट नं. 1-बी, एलसी-17सी एवं एलसी-51 स्पेशल पर एवं आबूरोड-मावल के मध्य एलसी गेट नं. 138-सी पर संरक्षा सलाहकारों, द्वारा बहुत सारें लोगों को संरक्षा सम्बन्धित जानकारियां दी गईं। 


इस अवसर पर अजमेर मंडल के कुल 06 समपार फाटकों पर अभियान चलाकर संरक्षा से सम्बन्धित लगभग 750 पेम्पलेट, हैंड बिल्स, पोस्टर लोगों के बीच वितरित कर जागरूक किया गया। 


बन्द रेल फाटक को बाईक, साईकिल अथवा पैदल पार नहीं करना चाहिए। थोडी सी असावधानी से रेलयात्री और समपार पर करने वाले की जान को खतरा हो सकता है। पैदल या गाडी से रेलवे लाईन वहीं पार करें जहां अधिकृत रेल फाटक हो। बिना चौकीदार वाले समपार फाटक पर सडक उपयोगकर्ता की सुरक्षा स्वयं उसके हाथ है। उन्होंने बताया कि किसी भी स्थिति में बन्द समपार फाटकों को नीचे से, साईड से पर ना करें व अपना जीवन जोखिम में ना डालें, आपका जीवन अमूल्य है। समपार फाटक खुलने का इंतजार करें। 


एलसी-32 एं एलसी-33 पर सड़क उपयोगकर्ताओं को बताया गया कि भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 160 के अर्न्तगत समपार फाटकों को खोलने/तोड़ने से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करना एक दण्डनीय अपराध है जिसमें 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।


अजमेर मंडल की संरक्षा टीम की बातों को सभी समपार फाटकों पर लोगों द्वारा ध्यान से सुना गया और आश्वस्त किया कि वो बन्द फाटक को पार करने की कोशिश नहीं करंगे क्योंकि फाटक तो दोबारा खुल जायेगा उन्हें जीवन दोबारा नहीं मिलेगा।


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