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अजमेर : कोरोना पॉजिटिव मिलने से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित

रामगंज और अलवरगेट थाना क्षेत्र के एरिया हैं शामिल


अजमेर। अजमेर उपखण्ड क्षेत्र के रामगंज एवं अलवर गेट थाना एरिया में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने से इनके कुछ क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है।


उप जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अर्तिका शुक्ला ने बताया कि उपखण्ड अजमेर के रामगंज एवं अलवर गेट थानों के एरिया में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रो में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। रामगंज थाना क्षेत्र के डेयरी फाटक के पास कहार मौहल्ले के माली के बेरा वाली गली में पुनमचंद कहार के मकान से नेमीचंद कहार के मकान तक एवं दूसरी ओर चांदमल कहार के मकान से राकेश ओमप्रकाश के मकान तक का संपूर्ण क्षेत्र, चंद्रवरदायी नगर के एफ ब्लॉक में एसबीआई बैंक के पीछे गली नंबर 2 के दोनों ओर एफ 14 से एफ 11 का संपूर्ण क्षेत्र तथा अलवर गेट थाना क्षेत्र के धोला भाटा में स्थित रेलवे क्रॉसिंग के आगे रामदेव मंदिर जाने वाली रोड पर स्थित धारीवाल फर्नीचर हाउस वाली गली का संपूर्ण क्षेत्र जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है।


उन्होंने बताया कि कोरोना के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए इन क्षेत्रों में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर (लॉकिंग एरिया में जनसाधारण के आगमन-निर्गमन) प्रतिबंधित किया गया है। इन क्षेत्रों में अवस्थित समस्त व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री (चिकित्सकीय सेवाओ को छोड़कर) शिक्षण संस्थाओं, रेस्टोरेन्ट, होटल, खोमचे, खाने पीने इत्यादि की वस्तु रखने वाले ठेले, मांस विक्रय केन्द्र, दुकाने एवं फेरी वाले बन्द रहेंगे। समस्त सामूहिक मानवीय गतिविधियां, रैली, जुलूस सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी। जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में पूर्व में जारी समस्त प्रकार की स्वीकृतियां, अनुमति पत्र एवं पास तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये गये हैं।


उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पाइंटस पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जायेगी। इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति संबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करे। किसी भी व्यक्ति का प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलना पूर्णतया निषेध रहेगा। क्षेत्र में समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शानार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रबंधन द्वारा धार्मिक स्थल की साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु अधिकतम दो व्यक्तियों को कार्य संपादित करने के लिए न्यूनतम अवधि के लिए अनुमति रहेगी। इस दौरान वे दूर-दूर रहेंगे एवं मास्क, गल्ब्स व सेनेटाईजर इत्यादि का प्रयोग करेंगे। इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाना के स्तर पर संधारित की जाएगी।


उन्होंने बताया कि समस्त प्रकार के निजी, भारी एवं हल्के मोटर व्हीकल्स का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। निजी बसों एवं रोडवेज बसों के अजमेर शहरी क्षेत्र में प्रवेश पर निषेध रहेगा। समस्त कार्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये रखते हुए आवश्यकतानुसार अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आवागमन के लिए कार्मिकों को कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र मान्य होगे। उनके आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होगें। साथ ही नगर निगम अजमेर के सफाई व्यवस्था से जुड़े वाहन अग्निशमन वाहन परिवहन विभाग द्वारा अनुमत वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।


उन्होंने बताया कि व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे। साथ ही नगर निगम की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन चिकित्कीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित विशेष अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पुलिस विभाग, रसद विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा कालाबाजारी जमाखोरी एवं मूल्य वृद्धि के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेंगी। प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपता स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिये लागू नहीं होगा।


उन्होंने बताया कि इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड सहिता, राजस्थान महामारी अध्यादेश एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।


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