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लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों का ऑनलाईन पंजीकरण, न्यूज़ में दिए गए लिंक को करें क्लिक

अजमेर। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में फंसे प्रवासियाें के लिए ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म की व्यवस्था की गई है। यह फार्म ऑनलाईन ई-मित्र के माध्यम से भरे जा सकते हैं। ऎसे व्यक्तियों को राज्य सरकार की ई-मित्र वेबसाईट पर कोविड 19 लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर माईग्रेंट लिंक पर आवेदन करना होगा। यह आवेदन ई-मित्र केन्द्र, लेपटॉप, डेस्कटॉप एवं मोबाईल पर वेबसाईट को खोलकर किया जा सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन किसी को भी आवागमन की अनुमति नहीं मिलेगी।
     
सूचना एंव प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक  भगवती प्रसाद ने बताया कि प्रवासियों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ई-मित्र पोर्टल पर कोविड-19 माईग्रेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फार्म खुलेगा। प्रवासी मूमेंट में राजस्थान में आने के लिए इनवर्ड टू राजस्थान तथा बाहर जाने के लिए ऑउटवर्ड टू अदर स्टेट ऑप्शन का चुनाव करना होगा। नागरिक वर्तमान में जहां रह रहा है वह स्थान सोर्स एड्रेस में दर्ज करना होगा। नागरिक जहां जाना चाहता हैं उस स्थान को डेस्टीनेशन एड्रेस में अंकित करना होगा। बेसिक इन्र्फोमेशन में आवेदक का नाम, लिंग और उम्र दर्ज होती है। आवेदक के साथ परिवार के सदस्य होने पर एड माईग्रेंट बटन से उनका विवरण भी भरा जा सकता है। मोबाईल नम्बर में आवेदक के मोबाईल नम्बर लिखे जाएंगे।
     
उन्होंने बताया कि नागरिक स्वंय के साधन का उपयोग करने की स्थिति में होने पर ऑवन ट्रांसपोर्ट एवलेबल पर येश करेंगे। सरकारी वाहन से जाने वाले इसे नो करेंगे। स्वंय के वाहन से जाने वाले नागरिक अपने वाहन के प्रकार एवं नम्बर की सूचना दर्ज करेंगे। फार्म भरने के उपरांत सबमिट बटन पर क्लिक करने पर आवेदक के मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आएगा। इस ओटीपी नम्बर को डालकर फार्म को सेव कर दिया जाए।
     
उन्होंने बताया कि फार्म की वर्तमान स्थिति जानने के लिए http://reportsemitraapp.rajasthan.gov.in/emitraReportsApps/covid19MigrentRegistrationDetails लिंक पर आवेदक के मोबाईल नम्बर अथवा रिसीपट नम्बर डालना होगा। यह सुविधा राजस्थान के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वालो के लिए नहीं है। प्रवासी का रजिस्टे्रशन यात्रा की अनुमति नहीं है। यात्रा के लिए अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही यात्रा आरम्भ करनी चाहिए। आवेदक के जाने के समय का निर्धारण प्रशासन द्वारा किया जाएगा। 
     
उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी जगह ई-मित्र केन्द्र खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए है। सभी ई-मित्र संचालकों को कहा गया है कि प्रवासी व्यक्तियों की अधिक से अधिक मदद करें।


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