जिला कलेक्टर ने दिए सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश
अजमेर । जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाहर से आने वाले प्रत्येक प्रवासी पर कडी नजर रखे। अजमेर जिले में कहीं से भी आने वाला प्रवासी 14 दिनों तक होम या संस्थागत क्वारेंटाइन रहेगा। इसी तरह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का प्रसव तथा अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉकडाउन 4, क्वारेंटाइन तथा चिकित्सा सुविधाओं को लेकर दिए गए निर्देशों की पालना में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों से कहा कि उनके उपखण्ड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्वारेंटाइन किया जाना है। ऎसे व्यक्ति घर पर या संस्थागत क्वारेंटाइन किए जाएंगे। इसके लिए वार्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर तक कमेटियों का गठन कर दिया गया है। यह कमेटियां अपने क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों को क्वारेंटाइन में रखने एवं निर्देशों की पालना करवाने के लिए सक्षम है। इन कमेटियों के माध्यम से सभी को साथ लेकर क्वारेंटाइन की व्यवस्था करवायी जानी है।
उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि कोरोना से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखी जाएं। इसके साथ ही अन्य बीमारियों की चिकित्सा व्यवस्था भी दुरूस्त रखी जाए। जिन अस्पतालों में कोरोना से संबंधित उपचार नहीं हो रहा है उन चिकित्सालयों को अन्य बीमारियों के उपचार के लिए पूरी तरह चौकस रखा जाए। इसके साथ गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव एवं टीकाकरण कार्य भी नियमित चलता रहे। राज्य सरकार द्वारा लोगों को उनके घरों के पास ही चिकित्सा देने के लिए मोबाईल ओपीडी वैन शुरू की गई है। इनका भी अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
जिला कलेक्टर ने उपखण्ड अधिकारियों से कहा कि राज्य में लॉकडाउन 4 लागू हो गया है। इसके लिए सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है। हमें पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर यह ध्यान रखना है कि नई गाईडलाइन में किन सेवाओं को अनुमत किया गया है और किन सेवाओं को अनुमति प्रदान नहीं की गई है।
शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां पूरी तरह लागू है। इन पाबंदियों की सख्ती से पालना करवायी जाए। इसी तरह लॉकडाउन क्षेत्रों में भी जिन गतिविधियों की अनुमति नहीं दी गई है उन पर विशेष ध्यान रखना है ताकि कोई निर्देशों की अवहेलना ना करे। लॉकडाउन 4 में शादी, अंतिम संस्कार, दुकानों के खुलने व बंद होने, शाम 7 से सुबह 7 बजे तक पूर्ण पाबंदियां, सभी को मास्क लगाने की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना आदि निर्देशों का भी विशेष ध्यान रखना है।
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