अजमेर। जमातुलविदा तथा ईदुलफितर पर्वाें पर जिले में कानून, शांति, सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस एवं प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने की स्थिति में जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 31 मई तक लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। इस अवधि के दौरान कतिपय प्रतिबंध भी लगाए गए है। इस दौरान जमातुलविदा एवं चंद्र दर्शन के अनुसार ईदुलफितर पर्व मनाए जाएंगे। जिले में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू कर प्रतिबंध लगाएं गए है। इनकी पालना की जानी आवश्यक है। जिले में इन पर्वाें के अवसर पर कानून, शांति, सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं व्यवस्था करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन एवं शहर तथा जिले के समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा गया है।
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