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घरेलू व कृषि श्रेणी के बिल इसी महीने जमा कराएं, 5 प्रतिशत छूट पाएं : भाटी

विभिन्न श्रेणी के बिल जमा कराने की अवधि में मिली है छूट, किसी भी श्रेणी में माफ नहीं हुए हैं बिल


अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं से यथाशीघ्र बिल जमा कराने का आग्रह किया है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार 150 यूनिट प्रतिमाह उपभोग वाले घरेलू तथा कृषि उपभोक्ता अगर 31 मई तक बिल जमा नहीं कराते है तो उनसे किसी तरह की पेनल्टी नहीं ली जाएगी। लेकिन इन दोनों श्रेणियों के उपभोक्ता अगर 31 मई तक बिल जमा करा दे तो उन्हें अगले बिल में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बिल जमा नहीं कराने पर अन्य श्रेणियों के कनेक्शन तो नहीं कटेंगे लेकिन उन्हें पेनल्टी के साथ अपना बिल जमा कराना होगा। किसी भी उपभोक्ता का बिल माफ नहीं किया गया है।


अजमेर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाने के लिए विभिन्न निर्णय लिए गए थे। राज्य सरकार तथा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उपभोक्ताओं को विभिन्न सुविधाएंं उपलब्ध करायी गयी है।


उन्होंने बताया कि कृषि एवं घरेलू श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं द्वारा 31 मई तक बिलों का भुगतान करने पर उन्हें आगामी बिल में भुगतान की राशि की 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं (कृषि एवं घरेलू श्रेणी के अतिरिक्त) द्वारा 31 मई तक बिलों का भुगतान करने पर उन्हें आगामी बिल में भुगतान की राशि की एक प्रतिशत छूट दी जाएगी।


प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि 31 मई तक की अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा मीटर रीडिंग (फिगर एवं फोटो) निगम के कॉल सेण्टर अथवा संबंधित अधिकारी को वॉट्सएप द्वारा भेजे जाने पर उनके बिलों में एक प्रतिशत की छूट (अधिकतम 50 रुपये) दी जाएगी।


उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 22 मार्च से 31 मई तक की अवधि में जारी किये गये बिलों का भुगतान डिजिटल पेमेंट मोड से किये जाने पर निगम द्वारा सभी प्रकार के बैंकिग चार्जेज या प्रासेसिंग फीस वहन की जाएगी। उपभोक्ता द्वारा 5000 रूपये तक राशि का भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर निगम द्वारा कोई ट्रांजेक्शन चार्जेज वसूल नही किए जाएंगें। बिल की राशि 5000 रुपये से अधिक होने पर केवल डेबिट या क्रेडिट कार्ड कंपनी या सेवा प्रदात्ता को भुगतान की गई वास्तविक राशि ही निगम द्वारा वसूल की जाएगी।


लॉकडाउन की अवधि के दौरान जारी किये गये विद्युत बिल, जिनका भुगतान स्थगित नही किया गया है, ऎसे विद्युत बिलों का भुगतान उपभोक्ता नियत तिथि अथवा उस के बाद भी आंशिक या पूर्ण रुप से कर सकता है। ऎसे मामलों में उपभोक्ता का विद्युत संबंध विच्छेद नही किया जाएगा।


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