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अजमेर रेड जोन, अनुमत गतिविधियां ही चलेंगी सरकार ने जारी की गाईड लाईन

अजमेर। कोरोना महामारी के कारण आगामी 17 मई तक जारी लॉकडाउन के दौरान अजमेर को रेड जोन में रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में गाईड लाईन जारी की गई है। जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा लॉकडाउन एवं कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में नियमों की पूरी पालना करवायी जाएगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत संबंधी कार्य प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचे।
     
जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने आज कलेक्ट्रेट में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं अजमेर जिले में अनुमत एवं गैर अनुमत गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन-3  लागू किया गया है। इसमें रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन बनाए गए हैं। अजमेर को रेड जोन में रखा गया है।
     
उन्होंने बताया कि संपूर्ण जिले में सांय 7 बजे से सुबह 7 बजे तक समस्त गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति में जिला प्रशासन अथवा नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किये जा सकते हैं। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सकों एवं चिकित्सा स्टाफ  पर लागू नहीं होगा। उनके लिए अधिकारिक पहचान पत्र ही पर्याप्त रहेगा। समस्त कार्य स्थल शाम 6 बजे से पूर्व बंद कर दिए जाए। इससे कार्यरत स्टाफ शाम 7 बजे से पूर्व घर पहुंच सके।
     
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन अवधि में चिकित्सा सेवाओं, एयर एम्बुलेंस, सुरक्षा, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति के अतिरिक्त रेल के द्वारा सभी यात्री आवागमन, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों के अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन के लिए अंतर्राज्यीय बसों का आवागमन, रेल मैट्रो सेवा, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत गतिविधियों या चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर व्यक्तियों का अन्तर्राज्यीय आवागमन, सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक तथा कोंचिग संस्थान आदि बंद रहेंगे। स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिए तथा क्वारेंटाईन सुविधा के लिए उपयोग में ली गई आतिथ्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी आतिथ्य सेवाएं प्रतिबंध रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशालाएं, स्र्पाेटस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बली हॉल और अन्य समान प्रकृति के हॉल बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह निषिद्ध रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। कंटेन्टमेन्ट जोन या कर्फ्यू क्षेत्र में निजी रोेगी विभाग ओपीडी एवं चिकित्सा क्लिनिक अनुमति प्राप्त कर खोली जाएगी जो सामाजिक दूरी मापदण्ड तथा अन्य सुरक्षा सावधानियों की अनुपालना करने के आधार पर दी जाएगी। सभी सरकारी चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर भी यह सावधानियां बाध्यकारी होगी।
     
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर 65 वर्ष सें अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूगणता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे। ऎसी स्थिति में, ऎसे व्यक्तियों से स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे। सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा। कोई भी दुकानदार ऎसे व्यक्तियों को जिसने मास्क नहीं पहना हो, कोई सामान नही बेचेगा। सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थलों एवं परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (कम से कम 6 फीट) की पालना सुनिश्चित करेंगे। कोई संगठन या सार्वजनिक स्थल के प्रभारी 5 य 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं होने देंगे। शादी से संबंधित समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और 50 से अधिक अतिथियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतिम संस्कार, अंतिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना वसूला जाएगा। पान, गुटखा, तम्बाकू आदि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शराब बिक्री के लिए सशर्त अनुमति दी जाएगी। शराब विक्रय करने की दुकानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी तथा एक समय पर एक दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूर्णतः वर्जित होगा।
     
उन्होंने बताया कि समस्त कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा पर्याप्त मात्रा में फेस कवर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सभी कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्ति, कार्यस्थल तथा कम्पनी परिवहन  में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करेंगे। कार्यस्थलों पर पारी के मध्य तथा कार्मिक के लंच बे्रक में अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाएगा। सभी प्रवेश और निकास बिन्दुआें और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनेटाईजर के प्रावधान किए जाएंगे। कार्यस्थलों पर पर्याप्त मात्रा में हैंडवॉश और सैनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सम्पूर्ण कार्यस्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैंडल का बार-बार सेंनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतू एप का उपयोग अनिर्वाय होगा तथा इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए संगठन का अध्यक्ष उतरदायी होगा। बडी सभाओं से बचना चाहिए। श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जाएगा।
     
उन्होंने बताया कि अजमेर रेड जोन में होने के कारण गृह मंत्रालय की गाईड लाईन में वर्णित प्रोटोकोल को सख्ती से लागू किया जाएगा। चिकित्सा, आपात  स्थिति, आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा रेड जोन के अंदर अथवा बाहर आवागमन नहीं होगा। हॉट स्पोट तथा क्लस्टरर्स के कंटेनमेंट एरिया एवं कर्फ्यू क्षेत्रों में किसी प्रकार की छूट लागू नहीं होगी।
     
उन्होंने बताया कि रेड जोन में कर्फ्यू क्षेत्र के अलावा कुछ गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्र की औद्योगिक गतिविधियों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) , निर्यातोन्मुखी इकाईयों, औद्योगिक सम्पदा और टाउनशिप (रीको और निजी), पहुंच नियंत्रण के साथ, उत्पादन इकाईयों जिन्हें निरन्तर प्रक्रिया और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है, पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली सभी इकाईयों को अनुमति है।  इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो में समस्त औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति है। रीको, जिला उद्योग केन्द्र तथा श्रम विभाग के अधिकारी जब कभी भी आवश्यक समझा जावे तब कारखाना परिसरों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि उद्योग अनुमत श्रेणी में है तथा सुरक्षा सावधानियों की विधिवत तरीके से अनुपालना की जा रही है। कोई भी उल्लंघन पाए जाने पर इसकी सूचना तत्काल निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इन गाइडलाईन में प्रावधित अग्रिम आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए दी जाएगी।
     
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई है। श्रमिकों के अंतर जिला परिवहन के लिए जिस जिले में निर्माण कार्य स्थित है उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ठेकेदार के नाम पर विशेष परमिट जारी किया जाएगा और यह श्रमिकों को एकत्रित करने के लिए उद्गम स्थान से लेकर निर्माण स्थल तक ले जाने के लिए सम्पूर्ण मार्ग के लिए अधिकृत होगा। किसी भी इलाके में पूरे रेड जोन में नाई की दुकान, स्पा एवं सैलून आदि को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेड जोन में पूर्व की भांति सरकारी कार्यालय खोले जा सकेंगे। निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त सभी निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। शेष व्यक्ति वर्क फ्रोम होम करेंगे।
     
उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में मौहल्लों और आवासीय कॉम्पलेक्स की दुकान खुल सकती है लेकिन बाजार नहीं खोले जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में बाजार खुल सकते है लेकिन वहां 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करायी जाएगी। कफ्र्यू क्षेत्रों में किसी प्रकार की औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधि संचालित नहीं होगी। शहरी क्षेत्रों में अनुमत औद्योगिक गतिविधियां चल सकती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की अनुमत औद्योगिक गतिविधियां चलायी जा सकती है। कफ्र्यूग्रस्त इलाकों में भोजन, सब्जी, दूध, जल आपूर्ति, दवा आदि की सुचारू आपूर्ति के लिए प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है।


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