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अजमेर : फेस मास्क लगाना होगा अनिवार्य, नहीं लगाने पर भरा जाएगा जुर्माना

अजमेर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य करने तथा नही लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। सोशल डिस्टेसिंग की पालना नही करने पर भी जुर्माना वसूल किया जाएगा ।
     
जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नही लगाना अपराध की श्रेणी में आता है। फेस मास्क नही लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। सार्वजनिक अथवा कार्यस्थल पर नाक और मुंह समुचित रूप से ढकने वाले फेस मास्क या फेस कवर नही पहनने पर 200 रूपये, फेसमास्क या फेसकवर नही पहने व्यक्ति को सामान बेचने पर दुकानदार पर 500 रूपये सार्वनिक स्थान पर थूकने पर 200 रूपये, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 500 रूपये, पान गुटका या तम्बाकू बेचने पर 1000 रूपये, सार्वजनिक स्थान पर 6 फीट की सामाजिक दूरी नही रखने पर 100 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
     
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह से संबंधित किसी समारोह या जमाव का आयोजन करने अथवा उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर नही रखने पर 5000 रूपये एवं विवाह से संबंधित समारोह आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति होेने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। 


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