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अजमेर : फल एवं सब्जी मंडी मुक्त रहेगी शाम 7 से सुबह 7 बजे के प्रतिबंधों से

अजमेर। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के तृतीय चरण में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आमजन के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन फल एवं सब्जी की सुचारू आपूर्ति के लिए फल व सब्जी मण्डियों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।
     
जिला मजिस्ट्रेट विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि अजमेर जिले में 4 मई से धारा 144 के तहत शाम 7 से सुबह 7 बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपात स्थिति या आवश्यक मांग होने पर जिला प्रशासन या नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जाएगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी, चिकित्सक, चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टॉफ आदि पर लागू नहीं होगा। उनके लिए अधिकारिक पहचान पत्र ही पर्याप्त है। सभी कार्यस्थल यानि दुकानें, कार्यालय और कारखाना आदि भी शाम 6 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। इस आदेश में वर्णित समयावधि में फल एवं सब्जी मण्डियों को मुक्त रखा गया है ताकि जिले में मण्डियों का संचालन सुचारू हो तथा आपूर्ति बनी रहे। फल एवं सब्जी मण्डी सचिव इस आदेश सहित अन्य सभी आदेश, निर्देश व मेडिकल प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित कराएंगे।


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