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अजमेर : नसीराबाद शहर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र, सख्ती से लागू रहेेगा कर्फ्यू

आदर्श नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भी निषेधाज्ञा
अजमेर उपखण्ड के जाटिया व आसपास भी कर्फ्यू
अजमेर। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए आज नसीराबाद शहर एवं अजमेर उपखण्ड के जाटिया गांव व आसपास के क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। नसीराबाद शहर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ‘‘जीरो मोबिलिटी एरिया’’ घोषित किया गया है। जाटिया गांव व आसपास भी कफ्र्यू लगाया गया है तथा आदर्श नगर थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में प्रशासन ने सख्ती से कर्फ्यू लागू करने तथा इस दौरान आमजन को राहत देने के लिए राशन, दूध व सब्जी वितरण की पूरी तैयारी कर ली है।
     
कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अजमेर के जाटिया एवं नसीराबाद के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अविलम्ब प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए गए। आम-जन में संक्रमण का तेजी से प्रसार हो सकता है। इससे मानव जीवन एवं लोक स्वास्थ्य बड़े पैमाने पर विक्षुब्ध हो सकता है। ऎसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अजमेर के इन क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि  से दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
     
नसीराबाद के उपखण्ड मजिस्ट्रेट राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि नसीराबाद शहर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी (लॉकिंग एरिया-जन साधारण का सख्ती से आगमन एवं निर्गमन निषेध) क्षेत्र घोषित कर इस इलाके  में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की गई है। श्रीनगर के नायब तहसीलदार को इस क्षेत्र में राशन, किराणा, आवश्यक वस्तुएं, सब्जी, फल, दूध, दही, खाद्य सामग्री के वितरण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए प्रतिबंधात्मक एवं निरोधात्मक उपायों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
     
कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए इन क्षेत्रों में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर साधारणतया आवागमन नहीं करेंगे। इन क्षेत्रों में अवस्थित समस्त व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री (चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर) शिक्षण संस्थाओं, रेस्टोरेंट, होटल खोमचे, खाने-पीने इत्यादि की वस्तु रखने वाले केन्द्र, दुकाने एवं फेरी वाले बन्द रहेंगे तथा समस्त सामूहिक मानवीय गतिविधियां, रैली, जुलूस सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।
     
इसी तरह अजमेर की उपखण्ड मजिस्ट्रेट अर्तिका शुक्ला ने बताया कि मानव जीवन एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के खतरे को मध्यनजर रखते हुए ग्राम जाटिया के सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र व ग्राम बलवंता के आंशिक आबादी क्षेत्र ग्राम दांता की सरहद पर स्थित बावडी तिराहे से कच्चा रास्ता जो अजमेर नसीराबाद मुख्य सड़क तक आता है उसके बांई ओर का सम्पूर्ण क्षेत्र को सम्मलित करते हुए नानू का ठेका, 15 दुकान के पास से नसीराबाद की ओर चलते हुए तालाब की पाल धोला भाटा, बालाजी मंदिर, बूद्धा की पट्टी की पाल, मेन बलवंता का चौराहा, मोहन माली का घर, सुखरीया वकील के मकान के बांई ओर का सम्पूर्ण क्षेत्र, सुखरीया वकील के मकान से ग्राम बलवंता व जाटिया की सरहद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए पांचू पुत्र लादू का मकान, श्रवण जी का मकान, नानू सिंह का मकान, पटवारी नाथ कालबेलिया बस्ती से बावड़ी तिराया की मध्य का सम्पूर्ण सीमाओं मे निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक लागू की गई है।
     
इसी तरह आदर्श नगर थाना क्षेत्र के अजमेर से नसीराबाद रोड के दायी तरफ स्थित अलखनन्दा कोलोनी के गेट से रेलवे स्टेशन आदर्शनगर होते हुए रेलवे ट्रेक के साथ-साथ नाले के पास रेलवे पुलिया होते हुए विज्ञान नगर, अर्जुन लाल सेठी कोलोनी के रास्ते पर से होते हुए मकान नम्बर 252 नन्द राम प्रजापति के मकान के बायी तरफ का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा यहां से गेल विहार क्वाटर होते हुए बाईपास ब्यावर सड़क तक व ब्यावर सड़क पर ही बालाजी मंदिर (पीएचईडी कार्यालय के पास) होते हुए रेलवे फाटक होते हुए परबतपुरा चौराहे के बायी तरफ का समस्त क्षेत्र होते परबतपुरा मुख्य आबादी पश्चिमी क्षेत्र से मन्नु एग सेन्टर होते हुए अजमेर रोड के बायी तरफ का समस्त क्षेत्र रखते हुए पुनः अलखनन्दा कॉलोनी तक का सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
     
निषेधाज्ञा क्षेत्रों में पूर्व में जारी समस्त प्रकार की स्वीकृतियां, अनुमति पत्र एवं पास तुरन्त प्रभाव से निरस्त किए गए हैं। इन क्षेत्रों में समस्त प्रकार के निजी भारी एवं हल्के मोटर व्हीकल का आवागमन भी पूर्णतः  प्रतिबन्धित रहेगा। अग्निशमन वाहन, तहसीलदार अजमेर द्वारा अनुमत विशष कफ्र्यू पास धारण करने वाले वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। समस्त अन्तर्राज्यीय आवागमन के साधनों पर इन क्षेत्रों में रूकने पर प्रतिबन्ध रहेगा। इन क्षेत्रों में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एंट्री पॉइण्ट में चिकित्सा विभाग की टीम नियुक्त की जाएगी। जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करे और किसी भी व्यक्ति का प्रतिबंधित क्षेत्रों में बाहर निकलना निषेध रहेगा।
     
क्षेत्रवासियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना स्टोर द्वारा उपभोक्ताओं को उनकी मांग अनुसार खाद्य सामग्री डोर-टू-डोर उपलब्ध करवाई जाएगी। यह विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा कि प्रतिष्ठान बंद रखे जाए। उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार सामग्री डोर-टू-डोर डिलेवरी  की जाएगी। इसके लिए पुलिस रसद विभाग, चिकित्सा विभाग एवं निषेधाज्ञा क्षेत्रों में नियुक्त फ्लांइग स्कॉड द्वारा कालाबाजारी जमाखोरी, मूल्य वृद्धि के, विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में  लायी जाएगी।
     
संबंधित प्रभारी अधिकारी कोविड-19 के प्रावधानों के तहत निषेधाज्ञा क्षेत्रों की परिधि में सेनेटाईजेशन करवाना सुनिश्चित करेंगे। यह प्रतिबन्ध अतिआवश्यक चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा । इन क्षेत्रों की समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा सेवाएं इससे प्रभावित नहीं होगी।
     
आदर्श नगर थाना क्षेत्र मे सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों से संबंधित व्यक्तियों एवं रोगियों को आवश्यकतानुसार दवाईयां डोर-टू-डोर डिलीवर किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। मेडिकल प्रस्थान बंद रखते हुए जरूरतमदों को एप अथवा दूरभाष पर प्राप्त मांग के अनुसार दवाईयां डोर-टू-डोर उपलबध करवायी जाएगी। किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं को मेडिकल स्टोर पर नहीं बुलाया जाएगा। होलसेल दवाई विक्रेता अपने प्रतिष्ठान से रिटेलर दुकानदारों को आवश्यक दवाईयां केवल एक दोपहिया वाहन पर वितरण करेंगे। रिटेलर दुकानदार होलसेलर के पास नहीं जाएंगे। रिटेलर दवाई विक्रेता क्षेत्र के थानाधिकारी से समन्वय स्थापित कर दवाईयां डोर-टू-डोर उपलब्ध करवाएंगें। समस्त कार्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवागमन के लिए कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र मान्य होंगे। उनके आवागमन के साथ उपयोग में लिए जाने के लिए अधिकृत होंगे
     
कोई भी व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी एक्ट 1957 एवं  आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारत देश में प्रचलित विभिन्न अधिनियम के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।


 


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