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अजमेर : मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

अजमेर। अजमेर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या एक के न्यायधीश रमेश कुमार जोशी द्वारा फलोदी जिला जोधपुर के निवासी भागीरथ पुत्र जसू राम की जमानत याचिका मादक पदार्थ तस्करी के मामले में खारिज करने के आदेश पारित किए है।
     
लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि घटना के अनुसार 7 मार्च को रेलवे स्टेशन अजमेर पर चेकिंग के दौरान जीआरपी थाना अजमेर द्वारा गश्त की जा रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति लेदर जैकेट पहने हुए पुलिस जाब्ता देखकर भीड़ में छुपकर भागने की फिराक में था। इसे रोककर शक होने पर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भागीरथ पुत्र जसराम निवासी फलोदी जिला जोधपुर का होना बताया। उसकी तलाशी ली तो पता चला कि उसने अंडरवियर के अंदर गुप्तांगों के नीचे एक पैकेट छुपा रखा है जिसके चारों तरफ खाकी रंग की टेप लिपटी हुई थी। इसमें कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ महसूस हुआ। इसको चेक करने पर मालूम पड़ा कि आरोपी ने मादक पदार्थ अफीम छुपा रखी है। इसका वजन करने पर आरोपी से एक किलोग्राम अफीम बरामद हुई। थाना जीआरपी अजमेर द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
     
लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने दूरभाष पर जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत से अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त के कब्जे से एक किलोग्राम अफीम जप्त की गई है जो अत्यधिक मात्र है। वर्तमान में कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है। ऎसे में मामला गंभीर है। ऎसी स्थिति में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया। इस पर अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश पारित दिए।


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