अजमेर। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉक डाउन में कुछ ओर दुकानें खोले जाने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति प्रदान की है। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं अन्य सुरक्षा उपायों को विशेष ध्यान रखना होगा।
जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट, भोजनालय एवं मिठाई की दुकानों को केवल टेक अवे एवं होम डिलीवरी सुविधा के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर समस्त ढाबे भी खुल सकेंगे। हार्डवेयर की दुकानें, प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, पेंट आदि की दुकाने, निर्माण सामग्री, एसी, कुलर, टीवी, इलेक्ट्रोनिक्श, विद्युत सम्बंधी, इलेक्ट्रोनिक रिपेयरिंग दुकाने एवं सेवाएं भी खोेलने की अनुमति दी गई है। अब वाहन विक्रय शोरूम भी खुल सकेंगे। इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बिना मास्क पहने ग्राहक को विक्रय नहीं करने निरंतर सेनेटाईजेशन करने सहित कोरोना महामारी के संबंध में जारी समस्त दिशा निर्देशों की पालना आदि नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है।
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कोरोना योद्धाओं को 750 सेनेटाइजर व मास्क सौंपे - Ajmer Muskan - https://ajmermuskan.page/article/korona-yoddhaon-ko-750-senetaijar-va-maask-saumpe/pIZ6Lc.html
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