अजमेर। अजमेर शहर में 26 मई को निषेधाज्ञा से मुक्त किए गए क्षेत्रों में दुकाने खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विशाल दवे ने बताया कि 26 मई को जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा से मुक्त किये गये क्षेत्रों में दुकानें रोटेशन के आधार पर खोलने के निर्देश प्रदान किए गए थे। इस संदर्भ में विभिन्न व्यापारिक संगठनों एवं एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर बाजारों की स्थिति के अनुसार संशोधन करने का अनुरोध किया गया। इन ज्ञापनों के परिपेक्ष में जिला कलेक्टर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में रोटेशन के आधार पर दुकाने खोलने के बिन्दु पर पुनः विचार किया गया। संबंधित थानाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों से चर्चा की गयी। चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि रोटेशन के आधार पर दुकाने खोलने के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अध्यधीन रोटेशन अथवा नियमित दुकाने खोलने के संबंध में विचार किया जाये।
उन्होंने बताया कि कर्फ्यू मुक्त किये गये क्षेत्रों में बाजारों की भौतिक स्थिति यथाः बाजार की चौड़ीई, पार्किंग की व्यवस्था एवं दुकानों की स्थिति इत्यादि को मध्यनजर रखते हुए संबंधित क्षेत्र के थानाधिकारी व व्यापारिक एसोसिएशन अथवा संगठन आपस में चर्चा करेंगे। वे इस संबंध में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देश, मेडिकल प्रोटाकॉल एवं एडवाइजरी की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के अध्यधीन कानून व्यवस्था व मानव जीवन की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए दुकानें रोटेशन के आधार परअथवा नियमित रूप से खोलने के संबंध में निर्णय लेकर कार्यवाही संपादित करेंगे।
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