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अजमेर जिला प्रशासन ने दी आमजन को राहत, अब सिर्फ 6 क्षेत्रों में कर्फ्यू

थानाधिकारी व तहसीलदार तय करेंगे बैरिकेटिंग की सीमा


अजमेर । कोरोना महामारी से बचाव और आमजन को राहत देने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने आज कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों की समीक्षा कर कुछ क्षेत्रों को कफ्र्यू से बाहर किया है। अब अजमेर शहर में सिर्फ 6 क्षेत्रों में कर्फ्यू रहेगा। क्षेत्रीय थानाधिकारी तथा तहसीलदार यह तय करेंगे कि कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में बैरिकेटिंग की सीमा कहां तक रखी जाए।


जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर विशाल दवे ने आज कर्फ्यू इलाके में कमी के आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि आज आयोजित बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर), अजमेर, पुलिस उपअधीक्षक उत्तर, दक्षिण व दरगाह, थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, गंज, दरगाह, क्लॉक टावर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. ज्योत्सना रंगा व डॉ. आर.एस. किराडिया उपस्थित हुए।


बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के प्रतिनिधियो द्वारा अवगत कराया कि मुस्लिम मोची मौहल्ला, होलीदड़ा , लाखन कोटड़ी, अंदरकोट, खटीक बस्ती राजेन्द्र स्कूल के पास, कमला बावड़ी होटल शोभराज के पीछे की गली क्षेत्र में विगत कुछ समय से कोविड-19 वायरस से संंक्रमित व्यक्ति पाए जा रहे है। इसलिए इन क्षेत्रों को वर्तमान में निषेधाज्ञा से मुक्त नहीं किया जाए। इन क्षेत्र को छोड़ते हुए शेष क्षेत्र से निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित कर लिया गया।


उन्होंने बताया कि अजमेर शहर में मुस्लिम मोची मौहल्ला, होलीदड़ा, लाखन कोटड़ी, अंदरकोट, खटीक बस्ती (राजेन्द्र स्कुल के पास पहाड़गंज) एवं कमला बावड़ी होटल शोभराज के पीछे की गली में ही कर्फ्यू लागू रहेगा। इन क्षेत्रों के थानाधिकारी व तहसीलदार अजमेर क्षेत्र की स्थिति, परिस्थिति, कानून व्यवस्था व मानव जीवन की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए, समुचित बैरिकेटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी भी न हो और व्यवस्था सुव्यवस्थित बनी रहे। इन क्षेत्राें को छोड़कर शेष निषेधाज्ञा से मुक्त किये गये क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिबन्धों के साथ दुकानें खोली जा सकेंगी।


ठेला, खुली थड़ी वाले व्यक्तियों को व्यापार संचालन की अनुमति नहीं


उन्होंने बताया कि आज कफ्र्यू से मुक्त सभी क्षेत्रों में लॉकडाउन 4.0 के आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाएगी।इस निषेधाज्ञा मुक्त क्षेत्रों में ठेला, खुली थड़ी वाले व्यक्तियों को व्यापार संचालन की अनुमति नहीं होगी। आयुक्त नगर निगम अजमेर को लिखा जाकर उनसे प्राप्त होने वाली वैध, अनुमत, ठेला, खुली थड़ी व्यवसायियों की सूची की समीक्षा के आधार पर अनुमति जारी की जाएगी। तब तक ठेला, खुली थड़ी व्यवसायियों को व्यापार की अनुमति नहीं होगी।


रोटेशन के आधार पर खुलेगी दुकाने


उन्होंने बताया कि दुकानदाररोटेशन के आधारपर अपनी दुकाने खोलेंगे। इस संबंध में व्यापारिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों व संबंधित क्षेत्रों के थानाधिकारियों द्वारा आपस में चर्चा कर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारी रोटेशन की व्यवस्था की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में थानाधिकारी को अन्डरटेकिंग देंगे। इसके बाद क्षेत्र की दुकाने खोलना अनुमत होगा। दुकानदार अपनी दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का स्थायी या अस्थायी सामान नहीं रखेंगे। इन सभी क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा जिले में जारी निषेधाज्ञा आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अधिरोपित शर्ताें व निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुुनिश्चत की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन की शर्ते व निर्देश यथावत रहेंगे। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देश, मेडिकल प्रोटोकॉल व एडवाइजरी इत्यादि की अक्षरशः पालना भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी।


मास्क पहनना अनिवार्य


उन्होंने बताया कि दुकानदार द्वारा ऎसे किसी भी ग्राहक को कोई सामग्री विक्रय नहीं की जाएगी। जिसने मास्क नहीं पहन रखा हो। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर जुर्माना, दुकान बन्द अथवा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर और परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट से दो गज की दूरी) की पालना की जाएगी। सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चेहरे पर मास्क नहीं पहनना जुर्माने से दण्डनीय होगा।इनके साथ-साथ सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा।सभी प्रवेश व निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश और सेनिटाईजर के प्रबन्ध किये जाएंगे। कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्र में हेण्डवॉश और सेनिटाईजर की उपलब्धत सुनिश्चित की जाएगी।


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