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अजमेर : हथकड़ी शराब बनाने के आरोपी की जमानत खारिज

अजमेर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 3 के न्यायधीश जगदीश कुमार जानी द्वारा हथकड़ी शराब बनाने के आरोपी पालरा सादा की डाग निवासी बबलू सिंह रावत पुत्र धर्म सिंह रावत की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पारित किए।
     
लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि 4 अप्रैल को थाना आदर्श नगर पुलिस उप निरीक्षक कन्हैया लाल व सिग्मा पुलिस टीम द्वारा गश्त व  लॉक डाउन के दौरान निगरानी की जा रही थी। मुखबिर द्वारा इत्तला दी गई कि ग्राम पालरा के सादा की डांग के जंगलों में पहाड़ी के पास बबलू रावत द्वारा भारी मात्र में अवैध हथकड़ी शराब निर्मित की जा रही है। इस पर पुलिस जाब्ता व सिग्मा टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि जंगल में पहाड़ी के पास एक ट्रैक्टर मय  पानी के टैंकर के खड़ा है।  उसके ऊपर नीले रंग का कैन रखा हुआ है तथा ट्रैक्टर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जो पुलिस टीम को देखकर ट्रैक्टर को चालू हालत में ही छोड़कर जंगलों की और भाग गया। पुलिस टीम में से कॉन्स्टेबल योगेंद्र ने टीम को बताया है कि जो व्यक्ति भाग गया को वह पहले से ही जानता है। वह सादा की डाग पालरा निवासी बबलू रावत है। ट्रैक्टर के पास में बड़े-बड़े गड्ढे खुदे हुए थे। इनमें करीब  200-200 लीटर के 8 ड्रम  जिनमें करीब कुल 16 सौ लीटर हथकड़ी शराब बनाने का वाश पाया गया। साथ ही ट्रैक्टर पर पड़े जरीकेन में तैयार 40 लीटर हथकड़ी खराब पाई गई।  पुलिस द्वारा करीब एक माह तलाश करने पर आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे गिरफ्तार किया तथा न्यायालय द्वारा आरोपी बबलू रावत की जमानत याचिका लॉक डाउन के दौरान भारी मात्र में अवैध हथकड़ी शराब का निर्माण करके ना केवल स्वयं के जीवन पर संकट उत्पन्न किया जा रहा है बल्कि  आम लोगों के जीवन पर खतरा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है।  भारी मात्रा में हथकड़ी शराब निर्मित की जा रही है। अदालत ने मामले की गंभीरता देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पारित किए। 


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