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अजमेर : 17 मई की मध्य रात्रि तक धारा 144 के प्रतिबंध लागू 

अजमेर।  कोरोना महामारी के कारण जिले में लॉकडाउन के कारण लगायी गयी धारा 144 की अवधि में विस्तार किया गया है।
     
जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा समस्त भारत में आगामी 17 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। महामारी की आपातिक परिस्थितियों में मानव जीवन स्वास्थ्य के संकट निवारण को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 17 मई की मध्य रात्रि तक धारा 144 के प्रतिबंध लागू रहेंगे।


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