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माता की मृत्यु पर भी मादक पर्दाथ के मामले में नहीं मिली जमानत

अजमेर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 5 अजमेर द्वारा मादक तस्करी के मामले में थाना डांगियावास जोधपुर निवासी अभियुक्त गुदड राम पुत्र चौथा राम की जमानत याचिका न्यायाधीश हीना परिहार द्वारा खारिज कर दी गई।   
     
लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि मामले के अनुसार थाना सिविल लाइन अजमेर द्वारा  20 मार्च को थाना अधिकारी डॉ. रवि सांवरिया द्वारा जब थाने से गश्त हेतु रवाना हुए। रोडवेज बस स्टैंड अजमेर पर जब संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे इस दौरान अजमेर बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर के पास एक व्यक्ति जिसके एक बैग पीठ पर टांग रखा था और एक बैग हाथ में लेकर खड़ा था। पुलिस को वर्दी में देखकर रोडवेज बसों की आड़ में छिपने का प्रयास किया। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उसे रोका और उसका नाम पता पूछा। उसके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं देने के कारण आरोपी की तलाशी ली गई। इस पर आरोपी से 7 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ और आरोपी के विरुद्ध 8 /15 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा 24 अप्रेल को आरोपी की माता जी का निधन हो गया। इसके आधार पर जमानत याचिका पेश की गई परंतु न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उसकी माता जी का निधन हो जाने पर भी कोई राहत प्रदान नहीं की गई। उल्लेखित आदेश में कहा गया कि मामला गंभीर प्रकृति क्या है तथा माता के निधन के पश्चात रस्में पूर्ण हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत पे आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश पारित किए।


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