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लॉकडाउन में संचालित गैर अनुमत उद्योगों की होगी जांच

अजमेर। जिले में कोरोना महामारी के दौरान लागू मॉडिफाइड लॉकडाउन अवधि में संचालित गैर अनुमत उद्योगों की जांच की जाएगी। इसके लिए जांच दल का गठन किया गया है।
     
जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन अवधि में अनुमत औद्योगिक गतिविधियों के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। मॉडिफाइड लॉकडाउन अवधि में अनुमत उद्योगों के अतिरिक्त अन्य किसी भी गतिविधि का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति प्राप्त गतिविधियों का संचालन भी कोरोना के संबंध में जारी गाइडलाईन के अनुसार सामाजिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों को अपना कर ही किया जाना आवश्यक है।
     
उन्होंने बताया कि अनुमत श्रेणी में नहीं आने वाली औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा जांच दल का गठन किया गया है। रीको औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के लिए रीको का वरिष्ठतम अधिकारी एवं संबंधित सहायक श्रम आयुक्त अथवा कारखाना निरीक्षक तथा रीको क्षेत्र से बाहर के लिए जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एवं संबंधित सहायक श्रम आयुक्त अथवा कारखान निरीक्षक जांच दल के सदस्य होंगे।
     
उन्होंने बताया कि जांच दल द्वारा अपने क्षेत्र की समस्त संचालित इकाईयों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के समय निरीक्षण के फोटोग्राफ भी जांच के दस्तावेजों के भाग होंगे। श्रमिकों के ठहरने, मानक संचालन प्रक्रिया अपनाते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों की पालना के संबंध में जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट इंसीडेन्ट कमाण्डर को प्रस्तुत करनी होगी। गाइडलाईन का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।


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