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लॉकडाउन के दौरान आवश्यक गतिविधियों की रहेगी अनुमत : कलेक्टर

अजमेर। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक गतिविधियों को अनुमति रहेगी।
     
जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि लॉकडाउनन के दौरान आवश्यक गतिविधियों में चश्मा एवं चश्मावाले की दुकानें (केवल न्यूनतम कर्मचारियों के साथ व आपातकालीन चश्में से संबंधित कार्य), को सम्मिलित किया जाता है। कुरियर एवं होम डिलीवरी कम्पनियां जो सभी आवश्यक वस्तुओं तथा सामानों की आपूर्ति करती हैं, में उनके कार्यालयों तथा भण्डार गृहों तथा व्यक्तियों की पूरी श्रृंखला सम्मिलित है को शामिल किया गया है। डिलीवरीकर्मी मास्क, दस्तानें और सेनेटाइजर जैसे सभी सुरक्षा प्रोटॉकोल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
     
उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक सेवाओं की कम्पनियों को अधिकार पत्र दिये जायेंगे। ऎसी कम्पनियां जो राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर संचालित होती है, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से अधिकार पत्र प्राप्त करेंगी तथा जो कम्पनी जिला स्तर से संचालित होती है, जिला कलक्टर कार्यालय से अधिकार पत्र प्राप्त करेंगे। ऎसे डिलीवरी करने वाले व्यक्ति कम्पनी की वर्दी में होंगे और कम्पनी के वैध पहचान पत्र तथा अनुमति पत्र को साथ रखेंगे। ऎसे अधिकृत सेवा प्रदाता ऑन-लाईन ई पास राजस्थान गवर्नमेंट की साईट से एक समान पास प्राप्त करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा  प्रोटॉकोल को सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत पास जारी किये जाएंगे।
     
उन्होंने बताया कि न्यूनतम स्टाफ के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, हाउसिंग फाइनेंस कम्पनीज,  माइक्रो फाइनेंस संस्थान, सहकारी साख समितियों को आवश्यक सेवाओं के वाणिज्यिक संस्थान जाना जाएगा।
     
उन्होंने बताया कि निर्माण स्थलों में नगर निगमों, नगर परिषद एवं नगरपालिका सीमाओं से बाहर, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों,  सिंचाई परियोजनाओं, भवनों, पेयजल आपूर्ति व स्वच्छता सम्बन्धित  कार्य, विद्युत परिसंचारण  तथा  संचार ओप्टीकल फाइबर व केबल को खड़ा करने या डालने सम्बन्धित गतिविधियों के साथ-साथ समस्त प्रकार की औद्योगिक परियोजनांए जिनमें नगर पालिका सीमा के बाहर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एवं रीको व निजी औद्योगिक क्षेत्रों की समस्त ऎसी परियोजनाएं शामिल हैं।
     
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार वन क्षेत्रों के आदिवासियों एवं अन्य वनवासियों द्वारा लघु वन उपज गैर-टिम्बर वन उपज का संग्रहण, कटाई एवं प्रसंस्करण भी आवश्यक गतिविधियों  में शामिल है। आवश्यक अनुमति के साथ ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा उपयोग किये जाने वाले वाहन को आवश्यक गतिविधियों में नहीं माना जाएगा।


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