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अजमेर : सोमवार से खुलेंगे सरकारी कार्यालय, कई विभागों में बनाया नया ड्यूटी चार्ट

जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश
अजमेर। राज्य सरकार द्वारा मॉडीफाइड लॉकडाउन आदेशों की पालना में सोमवार से अधिकांश सरकारी विभाग भी खुल जाएंगे। विभागों को आवश्यकता के अनुसार ड्यूटी चार्ट तैयार करने को कहा गया है। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्यालय 20 अप्रेल से खुलेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, पुलिस विभाग, वित्त विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग, कृषि विपणन विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जन स्वास्थ्य अभियान्ति्रकी विभाग, नगर निगम, परिषद, पालिका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग विभाग, रीको ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, वन विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जिला प्रशासन एवं मोटर गैराज से संबंधित विभागों के आवश्यकता अनुसार अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।


उन्होंने बताया कि अन्य राजकीय विभागों के समस्त अधिकारी एवं मंत्रालयिक सेवा तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर्मचारी सेवा के एक तिहाई कार्मिक रोटेशन से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। अतः संबंधित विभागाध्यक्ष, कार्यालयध्यक्ष उक्तानुसार ड्यूटी चार्ट 20 अप्रेल से पूर्व ही तैयार कर ले। जो कार्मिक कार्यालय में नहीं आयेंगे, वे वर्क फर्म होम करेंगे और उन्हें किसी भी समय ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। ऎसे कर्मचारी बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।


शर्मा ने बताया कि समस्त राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी, घर से कार्यालय में राजकीय वाहन से अथवा अपना राजकीय परिचय-पत्र दिखाकर आ सकेंगे। अलग से किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। कार्यालय समय में सभी कार्मिक, जो कार्यालय में उपस्थित हैं, वे कार्यालय में ही रहेंगे। किसी भी कारण से कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जावेंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र निर्देशानुसार संघारित मूवमेंट पंजिका में बिना इन्द्राज किये कार्यालय नहीं छोड़ेंगे। सभी कार्यालयाध्यक्ष उक्त परिपत्र की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे। कार्यालयाध्यक्ष इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि कार्यालय में उपस्थित होने वाले समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंशिंग बनाये रखेंगे। पांच अथवा इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। गुटखा, तम्बाकू नहीं खायेंगे एवं सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकेंगे। ऎसा करने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।


इसी तरह सभी कार्यालय में तापमान जांच हेतु थर्मल स्कैनर की व्यवस्था होगी। इस हेतु पंजिका का संधारण किया जावेगा, जिसमें प्रतिदिन तापमान जांच का अंकन किया जाएगा। दोपहर के भोजन में कार्मिक एक साथ, एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कार्यालय को समय-समय पर सैनेटाईज किया जानाा सुनिश्चित करेंगे। सभी कार्मिक कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग डायरी अपने साथ रखेंगे, जिसमें दिनभर सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों का नाम एवं पते का इन्द्राज करेंगे। सभी कार्यालय मास्क, सैनिटाईजर, सोडियम हाईपो क्लोराईड एवं थर्मल स्कैनर अपने बजट में खरीदेंगे। इसके लिए पृथक से कोई बजट आवंटन नहीं किया जाएगा। उक्त व्यवस्था हेतु समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष इस संबंध में निर्देशानुसार विस्तृत प्लान बनाकर उपर्युक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।


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