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अजमेर : निषेधाज्ञा 3 मई तक बढ़ाई, पूर्व में जारी विभिन्न पास रहेंगे मान्य

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये आदेश, तुरन्त प्रभाव से होंगे लागू


अजमेर। अजमेर जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम, संक्रमित व्यक्तियों के चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की संभावनाओं के लिए जारी निषेधाज्ञा को 3 मई 2020 रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जिले में धारा 144 पूर्व की भांति लागू रहेगी। इसके साथ ही विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर भी विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं।
     
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि पूर्व में सक्षम अधिकारी द्वारा राजकीय कार्मिकों तथा आवश्यक सेवाओं यथा-नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग की सुगमता से पहुंच हेतु जारी किये गये समस्त पास तथा कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किये गये परिचय पत्र पूर्वानुसार अधिकृत व मान्य होंगे। जिलेवासियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उनकी मांग के अनुसार खाद्य सामग्री की डोर-टू-डोर डिलेवरी दी जा सकेगी। इस हेतु अति जिला मजिस्ट्रेट-शहर अजमेर, जिला रसद अधिकारी अजमेर, उपखण्ड अधिकारी द्वारा सीमित संख्या में औचित्यपूर्ण पास जारी किये जाएंगे।
     
उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा अवधि में आवश्यक सेवाओं तथा खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण से संबंधित वाहनों के पास नहीं होने की स्थिति में मौंके पर उपस्थित जिम्मेदारी अधिकारी व कार्मिक द्वारा अपनी संतुष्टि की जाकर यथा स्थान रवानगी की जाएगी ताकि मांग एवं आपूर्ति में बाधा नही हो। निर्धन, असहाय व जरूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध करवायी जा रही निःशुल्क खाद्य सामग्री एवं भोजन पैकेट व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। इस संबंध में जारी किये गये सभी पास पूर्वानुसार अधिकृत एवं मान्य रहेंगे। उपभोक्ताओं, जिलेवासियों को महाप्रबंधंक उपभोक्ता भण्डार एवं सचिव कृषि उपज मण्डी द्वारा आवश्यक सामग्री, फल व सब्जियों की आपूर्ति व्यवस्था यथावत रहेगी, उनके द्वारा पूर्व में जारी किये गये पास मान्य होंगे।
     
जिला कलेक्टर ने बताया कि अजमेर डेयरी द्वारा डेयरी बूथ के माध्यम से दूध की डिलेवरी की व्यवस्था भी पूर्ववत है। डेयरी संचालकों को जारी किए गए पास मान्य रहेंगे। दवाओं के संबंध में पूर्ववत व्यवस्था एवं पास मान्य रहेंगे। चिकित्सा सेवाओं के लिए राजकीय व निजी चिकित्सालय पूर्ववत खुले रहेंगे। निजी चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को सीएमएचओ व बीसीएमएचओ द्वारा परिचय पत्र जारी किए जा सकेंगे जो मान्य होंगे। बैंकिंग सेवाआें के लिए भी पुरानी व्यवस्था मान्य होगी। पशुओं एवं गौशालाओं के लिए चारा एवं आहार की व्यवस्था पर यह निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी।
     
उन्होंने बताया कि पेट्रोल पम्प, गैस व केबल ऑपरेटर सुविधा सुचारू रहेगी। गैस ऎजेन्सी द्वारा डोर- टू-डोर सिलेण्डर उपलब्ध कराने तथा पूर्व में जारी पास मान्य होंगे। निषेधाज्ञा प्रशासनिक कार्मिकों, चिकित्सा कार्मिकाें, सफाई कार्मियों, एफसीआई कार्मिकों, कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी, पुलिस व सुरक्षा बल पर लागू नहीं है। सभी धार्मिक स्थलों में आमजन व दर्शनार्थियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कालाबाजारी, जमाखोरी व मूल्य वृद्धि के विरूद्ध सख्त कार्यवाही होगी। अफवाह फैलाने पर दण्डात्मक कार्यवाही होगी। राज्य सरकार व चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक निर्देश की पालना तुरन्त होगी। द राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 व नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के विभिन्न निर्देशों व प्रोटोकोल की पालना प्रत्येक नागरिक को करनी है। निषेधाज्ञा की पालना की जिम्मेदारी जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर एवं उपखण्ड अधिकारियों की होगी।


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