अजमेर। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन में छूट प्राप्त निजी एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को निर्बाध संचालन के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोरोना-19) के कारण उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिए फल-सब्जी, किराना, दूध, मांस-मछली, जानवरों के भोजन जैसे आवश्यक सेवाओं के निजी एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को लॉक डाउन में छूट प्रदान की गई हैं। इन निजी एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के निर्बाध संचालन के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। ऎसे प्रतिष्ठानों के संचालक यदि पूरे दिन दुकान खोलना एवं सामग्री इत्यादि का परिवहन करना चाहे तो इनका पूर्ण सहयोग किया जाएगा। आमजन को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नही करना पड़ेगा। साथ ही दुकानदारों को अपनी दुकान पर अनावश्यक भीड़ ना करने की हिदायत दी जा रही है। ऎसे वाणिज्यिक संस्थानाें एव दुकानों पर ग्राहकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए दुकानों के सामने चूना, पाउडर, गेरू अथवा चॉक के न्यूनतम एक मीटर की दूरी पर चौकड़ी बनवाई जाएगी।
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