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अजमेर : लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान पास जारी करने के लिए दिशा निर्देश

अजमेर। अजमेर जिले में कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन एवं कर्फ्यू के दौरान पास जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए है।
     
जिला मजिस्ट्रेट विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण अजमेर जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा प्रभावी है एवं सम्पूर्ण जिला लॉकडाउन है। इस निषेधाज्ञा अवधि के दौरान पास जारी करने के संबंध में यथोचित निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में बाहर से आए व्यक्ति की कोरोना जांच पॉजिटिव आने से अजमेर जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाने एवं बाहर से जिले, प्रदेश से अजमेर जिले की सीमा के भीतर आने वाले व्यक्तियों के आवागमन एवं पास जारी करने के संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं।
     
उन्होंने बताया कि अजमेर जिले से बाहर जाने वाला कोई व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में ही बाहर जा सकेगा। इसके लिए आपवादिक स्थिति में बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अन्य जिलों एवं प्रदेश से अजमेर जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश, पास अथवा अनुमति पत्र में यह उल्लेख किये जाने पर कि कोविड-19 जांच नेगेटिव है एवं इस आशय की रिपोर्ट संलग्न है,  पर ही संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उनके दल द्वारा स्थापित चैक पोस्ट से जिले में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन, पुलिस तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो राजकीय कार्यो के लिए जिले से बाहर अधिकृत राजकीय वाहनों से आवागमन करेंगे उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
     
उन्होंने बताया कि परिवार में मृत्यु होने की स्थिति में निकटतम परिजनों यथा माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन, पति, पत्नी और गम्भीर बीमारी की स्थिति में पास जारी कराने के आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अजमेर अथवा उपजिला मजिस्ट्रेट कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्ति पर पास अथवा अनुमति जारी कर सकेगें। दुर्लभतम स्थिति में जिला कलेक्टर से चर्चा के उपरान्त ही स्वीकृति के संबंध में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
     
उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों यथा गम्भीर बीमारी, परिवार में मृत्यु होने एवं कोविड-19, नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में निकटतम परिजनों के आवागमन पर चैक पोस्ट प्रभारी द्वारा संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट से चर्चा कर जिले में प्रवेश के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट एवं चैक पोस्ट प्रभारी आवागमन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा विभाग से आवश्यक रूप से कोरोना जांच करवायी जाना सुनिश्चित करेंगे। अंतिम संस्कार इत्यादि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मेडिकल प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवायी जाकर जिला मुख्यालय पर स्थापित किये गये क्वारन्टाईन सेन्टर पर 14 दिवस क्वारेटाईन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट तथा स्वास्थ्य विभाग का होगा। अनुमति,पास जारी करते समय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश, निर्देश, मेडिकल प्रोटोकॉल एवं एडवाईजारी की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाएगी।
     


उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुएं यथा फल, सब्जी, किराना सामान, खाद्य सामग्री, दूध, चिकित्सकीय उपकरण एवं सामग्री, दवाईयां, कृषि संबंधी खाद-बीज, कृषि एवं उद्यानिकी उत्पाद, चारा, पशु आहार के वाहनों एवं वाहन चालकों की चेक पोस्ट पर स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त ही अनुमति दी जाएगी। पेट्रोल-डीजल के टैंकर, जिनके द्वारा जिले में पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति की जा रही है उन वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। परन्तु चैक पोस्ट पर स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना आवश्यक होगा। बाहर से अजमेर जिले में आने वाले व्यक्ति जिसमें यदि आईएलआई के लक्षण पाए जाते हैं तो तत्काल मेडिकल प्रोटोकॉल को फोलो किया जाए ताकि जिले में किसी प्रकार का संक्रमण फैलाव नहीं हो पाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कोविड-19 के संदर्भ में संचालित वाहनों एवं एम्बुलेंस पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। तथापि चेक पोस्ट पर स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त अन्य आपवादिक परिस्थिति में जिला कार्यालय (कलेक्ट्रेट) द्वारा ही निर्णय लिया जा सकेगा।


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