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अजमेर : कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को मिलेगा आटा

अजमेर। कोरोना लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के समस्त लाभार्थियों को गेहूं के स्थान पर आटा वितरित किया जाएगा।


जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में लॉकडाउन के कारण आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं आने दी जाएगी। इन क्षेत्रों के समस्त एनएफएसए लाभार्थियों को गेहूं के स्थान पर सीधे आटा ही वितरित किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर फ्लोर मिलों से आटा तैयार करवाकर अथवा चल आटा चक्कियों की व्यवस्था करने के साथ ही स्थानीय चक्कियों को खुलवाने के विकल्पों में से किसी का चुनाव किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र लाभार्थियों को देय गेहूं का उठाव कर भारतीय खाद्य  निगम से सीधे आटा मिलों को दिया जाएं। वर्तमान में अप्रेल माह में देय अतिरिक्त गेहूं उचित मूल्य दुकानों तक पहुंच चुका है, ऎसी स्थिति में मई माह के गेहूं के लिए यह व्यवस्था की जा सकती है।


उन्होंने बताया कि आटा मिलों द्वारा गेहूं की पिसाई पर प्रति किग्रा अधिकतम 100 ग्राम अर्थात् 10 प्रतिशत छीजत काटते हुए देय गेहूं की मात्रा के बदले आटा उपलब्ध करवाया जाएगा। छीजत की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत है तथापि स्थानीय स्तर पर इस संबंध में इस सीमा में रहते हुए और नेगोशियेशन किया जा सकता है। आटा मिलों द्वारा 10, 20, 25 और 50 किग्रा पैकिंग तैयार की जायेगी। इस पेकिंग के पश्चात लाभार्थी को उसकी पात्रता के अनुसार देय गेहूं की मात्रा में से अनुपातिक छीजत कम करते हुए निर्धारित प्रक्रियां अनुसार आटे का वितरण कराया जाएगा। यदि लाभार्थी द्वारा आटे के स्थान पर गेहूं की मांग की जाये तो उसे गेहूं ही उपलब्ध कराया जाएं।


उन्होंने बताया कि गेहूं के बदले छीजत के बाद बनने वाले आटा की मात्रा के आधार पर गेहूं की पिसाई और पैकिंग एवं समस्त परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग व्यय का वहन तरल कोष (अनटाइड फण्ड) से किया जायेगा। आटा मिलों से उचित मूल्य की दुकानों पर आटा पहुंचने के पश्चात् वितरण से पूर्व पोस मशीन में इसका इन्द्राज किये जाने की कार्यवाही होगी। कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों के बाहर स्थित सभी आटा मिलों एवं आटा चक्कियों को खुला रखने हेतु पाबन्द किया गया है। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के लाभार्थियों के अलावा अन्य जरूरतमंद परिवारों जिन्हें निःशुल्क ड्राई राशन गेहूं आदि के रूप में वितरित किया जाना है, ऎसे प्रकरणों में दानदाताओं को ड्राई राशन में गेहूं व अनाज के स्थान पर आटा देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इन निर्देशों की सख्ती से पालना करते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के लाभार्थियों सहित किसी भी जरूरतमंद परिवार को आटे के अभाव का समाना नहीं करना पडें।


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