अजमेर। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा दोषी को छः माह कारावास एवं आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई।
अजमेर।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि खाद्य निरीक्षक श्री प्रेमचन्द शर्मा अजमेर द्वारा 23 जून 2009 को मैसर्स शंकर दुध भण्डार, महावीर भवन के सामने, अजमेर रोड़, किशनगढ़ का निरीक्षण किया जहां पर सीताराम साहू पुत्र स्व. शंकरलाल साहू, खाद्य पदार्थ विक्रय का कार्य कर रहे थे। खाद्य निरीक्षक ने विक्रेता से जांच हेतु नमूना लिया गया गया। जिसकी प्रयोगशाला से जांच में हानिकारक रंग की उपस्थिति के कारण मिलावटी होना पाया गया। खाद्य निरीक्षक द्वारा किशनगढ़ न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट संख्या 2, किशनगढ़ द्वारा इस प्रकरण में दोनो पक्षों की बहस सुनकर अभियुक्त सीताराम साहू को मिलावटी खाद्य पदार्थ विक्रय करने का दोषी पाया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त सीताराम साहू को खाद्य अपमिश्रिण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7/16 के तहत छः माह के कारावास एवं 10 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया एवं जुर्माने की राशि का भुगतान नही करने पर अभियुक्त को एक माह का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
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