अजमेर। होली त्यौहार के अवसर पर शहर में कानून व्यवस्था, शान्ति एवं सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अरविंद कुमार सेंगवा ने बताया कि धारा 144 आगामी 12 मार्च की रात्रि तक अजमेर नगर निगम की सीमा के अन्दर लागू रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति चलते हुए वाहनों, राहगिरों, व्यक्तियों तथा महिलाओं पर रंग, कीचड़, धूल व रंग के पानी से भरे हुए गुब्बारे नहीं फैंकागा और ना ही किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, तलवार या लाठी लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और होमगार्डस पर लागू नहीं होगा।
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