अजमेर। जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने उर्स मेला 2020 के संबंध में निर्देश दिए है कि समस्त होटल/ढाबे/रेस्टोरेंट में प्रत्येक दुकानदार अपने दुकान/संस्थान (होटल/ढाबे/रेस्टोरेंट) में आपदा प्रबंधन के तहत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि दरगाह व उसके आसपास के क्षेत्र में एवं अन्य सकड़ी गलियों में संचालित होटलें/ढाबों/ रेस्टोरेंट जिनमें खाना बनाने हेतु गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाता है। वे समस्त होटल/ढाबे/रेस्टोरेंट में प्रत्येक दुकानदार अपने दुकान/संस्थान (होटल/ढाबे/रेस्टोरेंट) में आपदा प्रबंधन के तहत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि उर्स के दौरान अवैध रिफलिंग आदि न हो इस हेतु भी संयुक्त अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि होटल मालिकों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रिफलिंग में काम आने वाले औजार/ बांसूरी का उपयोग नही किया जाए। इस प्रकार के औजार/बांसूरी का उपयोग करने वाले व्यक्ति /संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
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