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पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर प्रशिक्षण का आयोजन

अजमेर।  समुचित प्राधिकारियों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम की महत्वपूर्ण जानकारी देने के उद्देश्य से  समुचित प्राधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी का प्रशिक्षण संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऎं, जोन- अजमेर कार्यालय में गुरूवार को आयोजित किया गया।


संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऎं, जोन-अजमेर डॉ. गजेन्द्रसिंह सिसोदिया द्वारा समस्त समुचित प्राधिकारीयों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी तथा उपखण्ड अनुसार बालिका लिंगानुपात की जानकारी देते हुए भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 2014 के अनुसार अधिनियमानुसार निरीक्षण करने की जानकारी दी।  सलाहकार समिति के बारे में बताते हुए नियमित बैठक करने के बारे में अवगत कराया गया। राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कृष्ण कुमार सोनी द्वारा जिले में पंजीकृत एवं संचालित सोनोग्राफी केन्द्रों की जानकारी देते हुए पंजीकृत केन्द्रों पर अधिनियम के अनुसार अपनाये जाने वाले नियम व रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी तथा समुचित प्राधिकारीयों को अधिनियम के अनुसार अपनाये जाने वाली आचार संहिता के बारे में जानकारी दी।


अभियोजन अधिकारी पीसीपीएनडीटी कोर्ट, अजमेर निर्मला कुमारी द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम के कानूनी पहलुओं की बारीकी से जानकारी दी तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा कोर्ट में परिवाद पेश करने के  बारे में विस्तार से जानकारी दी ।


प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामलाल चौधरी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.) डॉ. रामस्वरूप किराडिया, जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी ओमप्रकाश टेपण, राजकुमार मण्डरावलिया एवं अन्य समुचित प्राधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।


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