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पत्नी को प्रताड़ित करने वाला आरोपी बरी

नसीराबाद। स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिंपल जन्डेल ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपी पति भीमानाथ ससुर जगदीशनाथ सास कमला देवल लाडुनाथ नारायण देव रानी रेखा निवासी ग्राम ग्राम राजपुरा झुपडिय़ा तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा को दोष मुक्त कर बरी करने के आदेश दिए।


प्रकरण के तथ्यों के अनुसार परिवादिया सन्नो देवी ने पुलिस थाना सदन नसीराबाद में न्यायिक इस्तगासा के जरिए रिपोर्ट दर्ज करवायी थी कि उसका विवाह ग्राम बुद्धपुरा में हुआ था तथा उसके परिजनों ने दहेज का सामान्य स्त्रीधन दिया था। ससुराल जाने पर उसके ससुराल वालों ने 2 लाख रुपये की मांग की। तथा कम दहेज के ताने देते थे मांग पूरी नहीं करने पर मारपीट करते थे मारपीट में उसके पति ने चाकू से पिंडली काट दीए तथा कुल्हाड़ी से सिर पर वार किया। चेहरे पर जलती हुई बीड़ी से दागता था। ससुर ने कई बार छेड़छाड़ की तथा ससुराल वालों ने स्त्रीधन हड़प लिया है। 


जिस पर पुलिस थाना सदर नसीराबाद ने जांच करके ससुराल वालों को आरोपी बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय प्रकरण के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता ललित नारायण मेहरा नवाब कुरैशी व अनिल पवार द्वारा गवाहों से जिरह तथा बहस के दौरान आरोपियों के अधिवक्ताओं के दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए बरी करने के आदेश दिए।


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