अजमेर। अजमेर पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 2 ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी सौतेले पिता को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
आरोपी सौतेले पिता पर नाबालिग बेटी का अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने और दुराचार करने का आरोप लगाया गया था मामला 27 सितंबर 2014 का है। पीड़िता ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी मां की मौजूदगी में उसका सौतेला पिता उसके साथ गलत हरकत करता है और उसने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुराचार किया है।
इस मामले को लेकर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और आरोपी सौतेले पिता विजय माथुर को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। जहां लगातार सुनवाई के दौरान 21 कवर और 20 दस्तावेज पेश किए गए। जिसके आधार पर विजय माथुर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है।
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