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उर्स 2020 : दरगाह के आसपास क्षेत्रों में भवन निर्माण/ मरम्मत स्वीकृति पर 10 मार्च तक लगाई पाबंधी

अजमेर। उर्स मेला 2020 के दौरान नगर निगम द्वारा दी गई भवन निर्माण/ मरम्मत स्वीकृति एक फरवरी से 10 मार्च तक प्रभावी नहीं रहेगी।
     
निगम की आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने बताया कि प्रतिबंधित  क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे, ना ही अधूरे कार्य को पूरा करेंगे और ना ही इन क्षेत्रों में निर्माणाधीन भवन के आगे भवन निर्माण से संबंधित सामग्री जैसे ईंट, चूना, पत्थर, रोड़ी, बजरी, पट्टीयां, सीमेन्ट, मलबा आदि एकत्रित करेंगे, ना ही रोड कटिंग करेंगे। अन्यथा संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार चालान किया जाएगा एवं विभागीय स्तर पर तुरन्त कार्यवाही की जाएगी एवं निगम द्वारा दी गई भवन निर्माण/ मरम्मत की स्वीकृति निरस्त कर दी जाएगी।
     
क्षेत्र जिसमें उक्त अवधि में पाबंदी लगाई गई
दरगाह बाजार, नला बाजार, अन्दर कोट, खादिम मौहल्ला, ईमाम बाड़ा, सोलह खम्बा, लंगर खाना गली, फूल गली, डिग्गी, खजुर रोड, पन्नीग्राम चौक,, शौरग्रान चौक, तारागढ़ रोड घाटी से विश्राम स्थली, लौंगिया मौहल्ला, कुम्हार मौहल्ला, बाबुगढ़ क्षेत्र, नला बाजार से घसेटी बाजार होते हुए डिग्गी बाजार, धानमण्डी क्षेत्र, मोती कटला, कड़क्का चौक, घोसी मौहल्ला, ईमली मौहल्ला, लाखन कोटड़ी, सिलावट मौहल्ला, नला बाजार से मदार गेट व आसपास के क्षेत्र सिनेमा रोड इत्यादि क्षेत्र।


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