अजमेर। पंचायतराज चुनाव 2020 के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों/कार्यकर्ताओं, व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं द्वारा ऎसे पेम्पलेट, पोस्टर विज्ञापन, हैंडबिल आदि प्रकाशित कराने हेतु मुद्रित कराया जाना संभावित है, जो किसी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के पक्ष या विपक्ष में चुनाव अभियान को प्रोत्साहित करने वाले हो सकते है, ऎसे पेम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों के निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु जिले के समस्त मुद्रणालयों को निर्देशित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन/अतिक्रमण किए जाने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञापत्र को समाप्त किए जाने की कार्यवाही भी शामिल है।
उन्होंने समस्त मुद्रणालयों से अपेक्षा की कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें। समस्त पैम्पलेटों और पोस्टरों पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता छपा हुआ होना चाहिए। मुद्रण से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त की जाए। यह घोषणा पत्र प्रकाशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगा और ऎसे दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हो। प्रकाशक द्वारा की गई घोषणा और मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां मुद्रित किए जाने के तीन दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को देना होगा। प्रकाशक की घोषणा को जिला मजिस्ट्रेट को भेजने से पूर्व मुद्रक द्वारा प्रमाणित भी किया जाएगा। मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और ऎसे कार्य के लिए कीमत संबंधी सूचना भी मुद्रक द्वारा उपलब्ध करवायी जाएगी।
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